फैसला: दूसरे राज्य से चंडीगढ़ आने पर 14 दिन रहना होगा सेल्फ होम क्वारंटीन, इन्हें मिलेगी छूट
- ट्राइसिटी वासियों और रोजाना चंडीगढ़ नौकरी करने आने वालों को मिलेगी छूट
- तीन दिन से ज्यादा समय तक शहर में रहने वालों पर ही लागू होगा सेल्फ होम क्वारंटीन का आदेश
- प्रशासक ने ट्राइसिटी के अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक, बार्डर पर सख्ती बरतने के आदेश
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
चंडीगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन ने एक बार फिर सख्ती बढ़ा दी है। अब दूसरे राज्यों से चंडीगढ़ आने वाले हर व्यक्ति को 14 दिन तक सेल्फ होम क्वारंटीन रहना होगा। हालांकि प्रशासन का यह आदेश ट्राइसिटी में रहने वाले लोगों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा बार्डर पर भी सख्ती बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। जिन लोगों ने प्रशासन की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा, उन्हें शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने सोमवार को ट्राइसिटी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की वजह से शहर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर प्रशासक ने चिंता जताई। बैठक में तय किया गया कि अब ट्राइसिटी को छोड़कर अन्य जगहों से शहर में आने वाले हर व्यक्ति को 14 दिन तक अनिवार्य रूप से सेल्फ होम क्वारंटीन रहना होगा। हालांकि प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह नियम उन्हीं लोगों पर लागू होगा जो चंडीगढ़ में तीन दिन से ज्यादा समय तक रुकेंगे। इस छूट का लाभ उन लोगों को भी मिलेगा जो ट्राइसिटी के अलावा अन्य जगहों से रोजाना चंडीगढ़ में नौकरी के लिए आते और जाते हैं।
वहीं, पीजीआई डायरेक्टर प्रो. जगतराम ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में पीजीआई में किए गए 222 टेस्ट में से सिर्फ 7 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। जीएमसीएच-32 के डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉ. बीएस चवन ने कहा कि उनके यहां भी बीते कुछ दिनों में 162 सैंपलों में से सिर्फ 20 सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
बैठक में पंचकूला के डीसी ने बताया कि वहां पर 83 एक्टिव केस हैं जबकि मोहाली के डीसी ने बताया कि उनके यहां 66 एक्टिव केस रह गए हैं। प्रशासक ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने की अपील की। नगर निगम के कमिश्नर केके यादव को आदेश दिए कि वह सुनिश्चित करें कि शहर के सभी क्वारंटीन सेंटरों में रहने वाले लोगों को जरूरी सुविधाएं समय पर मिलें।
अन्य राज्यों से कोई आए तो प्रशासन को दें जानकारी: बदनौर
बैठक में प्रशासक बदनौर ने शहर के लोगों, आरडब्ल्यूए, वालंटियर एजेंसी, सोशल वर्कर, सामाजिक संस्थाओं आदि से अपील की है कि वह पुलिस अधिकारियों व हेल्थ अधिकारियों की सहायता करें। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति अन्य राज्यों से उनके इलाके में आता है तो प्रशासन को तुरंत इसकी जानकारी दें।
बदनौर ने चंडीगढ़ के डीजीपी को आदेश दिए कि वह यह सुनिश्चित करें कि शहर में सिर्फ उन्हीं लोगों को शहर में प्रवेश मिले, जिन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन की वेबसाइट पर पंजीकरण कराया हो। आने वाले लोगों की अनिवार्य तौर पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाए।
बापूधाम के चार पॉकेट्स के सभी ब्लाक से सख्ती हटाई
यूटी प्रशासन ने सोमवार को बापूधाम कॉलोनी के चार पॉकेट्स को पूरी तरह से आजाद कर दिया है। पॉकेट नंबर- 15, 13, 20, 7 के कुछ ब्लाक में सख्ती बरकरार रखी थी, जिसे सोमवार को हटा लिया गया। अब यह चारों पॉकेट पूरी तरह से आजाद हैं। इससे वहां रहने वाले हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है। अब तक बापूधाम के कुल 20 पॉकेट्स में से 19 पॉकेट्स को खोला जा चुका है। इन एरिया में रहने वाले लोग अब अपना व्यवसाय और नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं।
लोगों ने लापरवाही दिखाई तो फिर लगाई जा सकती है सख्ती
डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने बताया कि सभी प्रभावित इलाकों में नगर निगम के कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसएसपी, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधियों को मिलाकर कमेटी बनाई गई है। यहां की सामान्य स्थिति को देखने के बाद इन इलाकों को बफर जोन से बाहर कर दिया गया है और यहां से प्रशासन की सख्ती को हटा दिया गया है। हालांकि इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की शर्तों को पूरा करना होगा।
आदेशों में कहा गया है कि मेडिकल टीमों की स्क्रीनिंग व मॉनिटरिंग इलाके में लगातार जारी रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। प्रशासक स्पष्ट किया कि अगर आने वाले दिनों में यहां के लोगों की तरफ से लापरवाही दिखाई जाती है और कोरोना के नए मामले सामने आते हैं तो यहां पर हटाई गई सख्ती को दोबारा लगाया जा सकता है।