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खुशखबरः चंडीगढ़ में बाइक टैक्सी का रास्ता साफ, युवाओं को मिलेगा रोजगार, सस्ते में करें सफर

Wed, 03 Jul 2019 11:24 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 03 Jul 2019 11:24 PM IST
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Chandigarh Admin allows bike taxis in city
फाइल फोटो

प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने शहर में बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति दे दी है। ऐसे में मोहाली की तर्ज पर अब यूटी में भी बाइक टैक्सी के लिए कामर्शियल परमिट जारी किए जाएंगे। इससे जहां युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं सस्ते किराये में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकेंगे।

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शहर की सड़कों पर निरंतर बढ़ रहे वाहनों की संख्या को कम करने और आम लोगों को सस्ता यातायात मुहैया कराने के लिए बुधवार को सिटी में बाइक टैक्सी के संचालन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 
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इस संदर्भ में एडवाइजर मनोज परिदा का कहना है कि चंडीगढ़ में कारों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। इसलिए यहां बाइक टैक्सी प्रयोग सफल रहेगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बाइक टैक्सी के लिए कामर्शियल लाइसेंस जारी करेगा। इसके लिए ओला और उबर जैसी कंपनियों से बातचीत चल रही है। 

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ऐसे बनी पॉलिसी

सितंबर 2017 में एसटीए ने चंडीगढ़ में बाइक टैक्सी के संचालन को अनुमति देने के लिए एक मसौदा तैयार किया था। विभागीय अफसरों की दो बैठकों के बाद मई 2018 में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। जानकारी के मुताबिक, इस साल फरवरी में चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में बाइक टैक्सी को चलाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। 

इसके बाद एसटीए को एक नीति बनाने के लिए कहा गया था, ताकि शहर में इस सेवा संचालित किया जा सके। प्रशासक की अनुमति मिलने के बाद अब यह सेवा शहर में शुरू हो जाएगी। बता दें कि जुलाई 2017 में पंजाब में बाइक टैक्सी के संचालन को अनुमति दी गई थी। 

बाद में बाइक टैक्सी मोहाली से चंडीगढ़ तक जाने लगी थीं। चंडीगढ़ राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने शहर में प्रवेश करते समय लगभग 25 प्रतिशत टैक्सियों का चालान किया। इसके बाद बाइक टैक्सी को शहर में प्रवेश करने से रोक दिया गया।

- यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता
- प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स अनिवार्य
- अनुबंध वाहन को बाइक पर प्रमुखता से जाएगा लिखा
- बाइक पर पहचान के लिए लगेगी पीली प्लेट
- बीते छह माह का होगा चालक का पुलिस सत्यापन
- आराम और स्वच्छता के मानक पर रहेगा जोर
- पार्किंग की जगह वाहन के मालिक के पास होनी चाहिए
- बस स्टैंड पर बाइक को पार्क या संचालित नहीं किया जा सकता
- ऑपरेटर को चालक की फोटो, उसका नाम और फोन नंबर भी देना होगा
- नई और पांच साल से पुरानी बाइक को नहीं दी जाएगी परमिशन
- टैक्सी के साथ हेलमेट प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा

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