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विकास बराला और आशीष के खिलाफ 300 पेज का चालान दायर, वर्णिका मुख्य गवाह
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 22 Sep 2017 09:14 AM IST
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- फोटो : File Photo
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वर्णिका कुंडू छेड़छाड़ प्रकरण में सेक्टर-26 थाना पुलिस ने आरोपी हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे विकास बराला और आशीष के खिलाफ गिरफ्तारी के 42वें दिन में चालान दाखिल कर दिया। पुलिस की ओर से दायर 300 पेज के चालान में पुलिस ने 40 गवाह बनाए हैं।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ 341, 354डी, 365, 511, 34 आईपीसी और 185 एमवी एक्ट के तहत लगाए चालान दाखिल किया है। शुक्रवार को बचाव पक्ष को चालान की कॉपी सप्लाई की जाएगी। इसके बाद अगली सुनवाई पर केस का ट्रायल शुरू हो सकता है।
पुलिस की ओर से दायर चालान में 40 गवाह बनाए गए हैं। इनमें शिकायतकर्ता और उसके पिता के अलावा दोनों आरोपियों को हाउसिंग बोर्ड लाइट प्वाइंट पर पकड़ने वाले पीसीआर कर्मियों हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को भी गवाह बनाया गया है। वहीं जांच में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को भी बतौर गवाह केस में जोड़ा गया है।
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पुलिस ने दोनों के खिलाफ 341, 354डी, 365, 511, 34 आईपीसी और 185 एमवी एक्ट के तहत लगाए चालान दाखिल किया है। शुक्रवार को बचाव पक्ष को चालान की कॉपी सप्लाई की जाएगी। इसके बाद अगली सुनवाई पर केस का ट्रायल शुरू हो सकता है।
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पुलिस की ओर से दायर चालान में 40 गवाह बनाए गए हैं। इनमें शिकायतकर्ता और उसके पिता के अलावा दोनों आरोपियों को हाउसिंग बोर्ड लाइट प्वाइंट पर पकड़ने वाले पीसीआर कर्मियों हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को भी गवाह बनाया गया है। वहीं जांच में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को भी बतौर गवाह केस में जोड़ा गया है।
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Vikas Barala
- फोटो : File Photo
वहीं पुलिस ने केस में आरोपियों की सेक्टर-9 स्थित शराब की दुकान और युवती का पीछा करते हुए की सीसीटीवी फुटेज को भी बतौर सबूत केस में शामिल किया है। वहीं जिन सीसीटीवी फुटेज में दोनों आरोपी साफ दिख रहे हैं, उनके संचालकों को भी गवाह बनाया गया है।
पुलिस ने चालान में मुख्य गवाह शिकायतकर्ता और उसके पिता को बनाया है। खास बात यह है कि उस रात जब विकास और आशीष युवती का पीछा कर रहे थे तो उस वक्त युवती जिससे फोन पर बात कर रही थी, उसे भी केस में गवाह बनाया गया है।
अदालत में केस की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। शुक्रवार को बचाव पक्ष को चालान की कॉपी सप्लाई की जाएगी। कॉपी सप्लाई होने के बाद अगली तारीख पर विकास और आशीष पर आरोप तय हो सकते हैं। इसके बाद केस का ट्रायल शुरू हो जाएगा।
पुलिस ने चालान में मुख्य गवाह शिकायतकर्ता और उसके पिता को बनाया है। खास बात यह है कि उस रात जब विकास और आशीष युवती का पीछा कर रहे थे तो उस वक्त युवती जिससे फोन पर बात कर रही थी, उसे भी केस में गवाह बनाया गया है।
अदालत में केस की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। शुक्रवार को बचाव पक्ष को चालान की कॉपी सप्लाई की जाएगी। कॉपी सप्लाई होने के बाद अगली तारीख पर विकास और आशीष पर आरोप तय हो सकते हैं। इसके बाद केस का ट्रायल शुरू हो जाएगा।
ये है मामला
Varnika Kundu and Vikas Barala
- फोटो : File Photo
ये है मामला
4 अगस्त की रात 12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में वर्णिका कुंडू ने कॉल कर सूचना दी कि कार सवार दो युवक सेक्टर-7 से उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। वर्णिका के बताए अनुसार मौके से कुछ दूरी हाउसिंग बोर्ड चौक पर थाना पुलिस और पीसीआर ने दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात के समय वर्णिका अकेली कार ड्राइव कर रही थी, जबकि दोनों आरोपियों की कार आशीष ड्राइव कर रहा था।
आरोपियों ने तीन बार वर्णिका की गाड़ी ओवरटेक करके भी रोकने की कोशिश की थी। पुलिस ने कॉल के बाद दोनों को हाउसिंग बोर्ड चौक के लाइट प्वाइंट से गिरफ्तार कर लिया था। शुरुआत में केस में धारा 354डी (छेड़छाड़), 341 (पीछा करना) व 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जमानती धारा के तहत केस दर्ज कर किया था। साथ ही दोनों को थाने से ही जमानत दे दी थी। लेकिन, बाद में चौतरफा पुलिस की किरकिरी के बाद पुलिस ने केस में विकास बराला और आशीष कुमार के खिलाफ धारा 365, 511 (किडनैपिंग की कोशिश) की धारा जोड़ी और दोनों को जांच के लिए बुलाकर गिरफ्तार कर लिया था।
4 अगस्त की रात 12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में वर्णिका कुंडू ने कॉल कर सूचना दी कि कार सवार दो युवक सेक्टर-7 से उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। वर्णिका के बताए अनुसार मौके से कुछ दूरी हाउसिंग बोर्ड चौक पर थाना पुलिस और पीसीआर ने दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात के समय वर्णिका अकेली कार ड्राइव कर रही थी, जबकि दोनों आरोपियों की कार आशीष ड्राइव कर रहा था।
आरोपियों ने तीन बार वर्णिका की गाड़ी ओवरटेक करके भी रोकने की कोशिश की थी। पुलिस ने कॉल के बाद दोनों को हाउसिंग बोर्ड चौक के लाइट प्वाइंट से गिरफ्तार कर लिया था। शुरुआत में केस में धारा 354डी (छेड़छाड़), 341 (पीछा करना) व 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जमानती धारा के तहत केस दर्ज कर किया था। साथ ही दोनों को थाने से ही जमानत दे दी थी। लेकिन, बाद में चौतरफा पुलिस की किरकिरी के बाद पुलिस ने केस में विकास बराला और आशीष कुमार के खिलाफ धारा 365, 511 (किडनैपिंग की कोशिश) की धारा जोड़ी और दोनों को जांच के लिए बुलाकर गिरफ्तार कर लिया था।