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Chandigarh News: आदेश के बावजूद नहीं उपलब्ध करवाई सीसीटीवी फुटेज, पलवल के एसपी तलब

Fri, 19 Jul 2024 05:31 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 19 Jul 2024 05:31 AM IST
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CCTV footage not made available despite order
-अवैध हिरासत मामले में वारंट ऑफिसर को सीसीटीवी फुटेज देने से एसएचओ ने किया था इन्कार
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-हाईकोर्ट ने पलवल के एसपी को फुटेज उपलब्ध करवाने का दिया था आदेश

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। अवैध हिरासत से जुड़े मामले में हाईकोर्ट द्वारा भेजे गए वारंट ऑफिसर को पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज से इन्कार, बाद में पलवल के एसपी को सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था करने के आदेश का पालन न होने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने इस रवैये को अवमानना के समान मानते हुए अगली सुनवाई पर एसपी को खुद हाजिर रहने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए पलवल निवासी अल्ताफ ने अपने दोस्त जाकिर हुसैन को हथीन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज व एएसआई की अवैध हिरासत में बताते हुए छुड़ाने की हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने जाकिर हुसैन को ढूंढने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था और उसने अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए बताया कि उसे पुलिस स्टेशन में कोई नहीं मिला। याची के वकील ने बताया कि पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज कोर्ट कमिश्नर ने मांगी थी लेकिन उपलब्ध नहीं करवाई गई। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि सभी पुलिस थानों और चौकियों में सभी स्थान सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होने अनिवार्य हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर पलवल के एसपी को सीसीटीवी फुटेज मुहैया करवाने का आदेश दिया था। मामला वीरवार को सुनवाई के लिए पहुंचा तो हाईकोर्ट ने पाया कि आदेश के बावजूद पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसे प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना के समान मानते हुए हाईकोर्ट ने अब पलवल के एसपी को तलब कर लिया है।
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