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Chandigarh News: बर्खास्त सब इंस्पेक्टर की जमानत अर्जी का सीबीआई ने किया विरोध

Thu, 14 Dec 2023 01:47 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 14 Dec 2023 01:47 AM IST
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CBI opposed the bail application of dismissed sub inspector
चंडीगढ़। धोखाधड़ी के मामले से नाम हटाने के एवज में ढाई लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोपी सब इंस्पेक्टर हुसैन अख्तर की जमानत याचिका पर सीबीआई ने जवाब दाखिल किया।
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सीबीआई ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर लगे आरोप गंभीर हैं, जमानत दिए जाने पर वह केस को प्रभावित कर सकता है। दोनों पक्षों की हुई बहस और दलीलों को सुनने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत अर्जी पर फैसले के लिए 18 दिसंबर की तिथि तय की है। इस मामले में सीबीआई आरोपी सब इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उसे सीबीआई ट्रैप की पहले ही भनक लग गई थी। वह सीबीआई को चकमा दे रिश्वत की रकम लेकर भाग निकला था। इस मामले में सीबीआई ने आर्थिक अपराध शाखा में तैनात सब इंस्पेक्टर अख्तर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया था।
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क्या था मामला...
शिकायतकर्ता राम मेहर शर्मा आर्थिक अपराध शाखा में तैनात इन दोनों अधिकारियों से सितंबर 2023 में कई बार मिला। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एसआई कृष्ण कुमार उर्फ फौजी और अख्तर हुसैन ने धोखाधड़ी के मामले में उसके भाई की मदद करने के लिए पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी। इसके साथ धमकी भी दी कि अगर पांच लाख रुपये नहीं दिए तो उसके भाई को धोखाधड़ी के मामले में भगोड़ा घोषित कर गिरफ्तार कर लेंगे। सीबीआई ने ट्रैप लगा अख्तर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि आरोपी एसआई कृष्ण कुमार उर्फ फौजी फरार हो गया था।
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