फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   CBI inspector Ravindra Singla found guilty in the case of not returning Honda City car, sentence will be pronounced today

Chandigarh News: होंडा सिटी कार न लौटाने के मामले में सीबीआई इंस्पेक्टर रविंद्र सिंगला दोषी करार, आज सुनाई जाएगी सजा

Sat, 03 May 2025 01:43 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 03 May 2025 01:43 AM IST
विज्ञापन
CBI inspector Ravindra Singla found guilty in the case of not returning Honda City car, sentence will be pronounced today
चंडीगढ़। सेक्टर-9 के निजी कंपनी से निजी होंडा सिटी कार लेने के मामले में शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में नामजद सीबीआई इंस्पेक्टर रविंद्र सिंगला को दोषी करार दे दिया। वहीं, एक अन्य आरोपी परमजीत को गवाहों के बयान में विरोदाभास व सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। दोषी इंस्पेक्टर सिंगला को शनिवार को सजा सुनाई जाएगी। दोषी करार देते ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन

सेक्टर-9डी के नेक्टर लाइफ साइंस लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर (एचआर एवं मैनेजमेंट) टीके शर्मा ने सीबीआई इंस्पेक्टर रविंद्र सिंगला के खिलाफ शिकायत दी गई थी। आरोप लगाए गए थे कि इंस्पेक्टर उनकी होंडा सिटी कार काे बैठक में लेकर जाने की बात कहकर ले गया था, लेकिन कार वापस नहीं की। करीब एक साल बाद जब कंपनी की ओर से इंस्पेक्टर से कार वापस मांगी गई तो उसने झूठे मामले में फंसवा देने की धमकी दी। 24 मई 2015 को दी गई शिकायत के आधार पर सीबीआई ने केस दर्ज कर सेक्टर-30 सीबीआई कार्यालय में तैनात इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर रविंद्र सिंगला, परमजीत सिंह उर्फ हैैप्पी और प्रमोद कुमार उर्फ गौतम शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में इस मामले में केवल रविंद्र सिंगला और परमजीत ही रह गए थे, जिनके खिलाफ वर्ष 2016 से सीबीआई कोर्ट में मामला विचाराधीन था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed