फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   CBI challenged police investigation by filing a petition in Court

पंजाब: बेअदबी मामले में आया नया मोड़, याचिका दायर कर सीबीआई ने दी पुलिस जांच को चुनौती

Thu, 09 Jul 2020 09:02 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब) Published by: ajay kumar Updated Thu, 09 Jul 2020 09:02 PM IST
विज्ञापन
CBI challenged police investigation by filing a petition in Court
सीबीआई (फाइल फोटो)

बेअदबी मामले में पंजाब पुलिस की ओर से गठित की गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) के सक्रिय होने के साथ मामले में नया मोड़ आ गया है। अब इस मामले में जांच के लिए सीबीआई (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) भी उतर आई है। सीबीआई ने पंजाब पुलिस की जांच को कानून का उल्लंघन बताते हुए मोहाली स्थित सीबीआई की अदालत में चुनौती दी है। इसके साथ ही मांग की है कि एसआईटी हेड को नोटिस जारी कर असल रिपोर्ट और जांच से संबंधित सभी दस्तावेज मंगवाए जाएं। 

विज्ञापन


इसके साथ ही एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की ओर से दायर याचिका का फैसला होने तक जांच से रोका जाए। वहीं, अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई 10 जुलाई को तय की है और साथ ही सभी पक्षों को तलब किया गया है। सीबीआई ने अदालत को बताया कि बेअदबी से जुड़े तीनों मामलों की जांच 2015 में पंजाब सरकार की तरफ से उन्हें दी गई थी। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद सीबीआई ने पूरी प्रक्रिया को अपनाकर नए सिरे से केस दर्जकर जांच शुरू की थी। लेकिन 2018 में पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन देकर अपनी सहमति वापस ले ली। इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया।
विज्ञापन


अदालत ने 25 जुलाई, 2019 को याचिका रद्द कर दी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने इन तीनों केसों की जांच की जो जिम्मेदारी उन्हें दी थी, उस संबंध में जारी की नोटिफिकेशन अभी भी रद्द नहीं की गई है। वहीं, 4 जुलाई, 2019 को जब सीबीआई ने इस केस को बंद करने की रिपोर्ट अदालत में पेश की  तो उस समय पंजाब पुलिस की जांच ब्यूरो के विशेष डीजीपी ने कुछ नए तथ्य भेजकर जांच को जारी रखने की ताकीद की। 
विज्ञापन
विज्ञापन


वहीं दूसरी तरफ इसी पत्र के आधार पर हमने अगली जांच होने तक केस बंद करने वाली याचिका को टालने की प्रार्थना की थी। सीबीआई ने लिखा है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हमारी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने देरी से फाइल करने के चलते रद्द कर दी थी। जबकि कानूनी पक्ष से सीबीआई की सुप्रीम कोर्ट में दायर रिव्यू पिटीशन सुनवाई के अधीन है। रिव्यू पिटीशन 5 मार्च, 2020 में दायर की गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed