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Punjab News: सरकारी स्कूल में मैट्रिक के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जारी नहीं, मामला पहुंचा हाईकोर्ट

Mon, 18 Dec 2023 10:58 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 18 Dec 2023 10:58 PM IST
सार

याची पक्ष की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट की कार्यवाहक चीफ जस्टिस रितु बाहरी व जस्टिस निधि गुप्ता की खंडपीठ ने पंजाब राज्य को सुनवाई की अगली तारीख पर इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया है।

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Case of not issuing scholarship to meritorious matriculation students reached High Court
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूल में 2016-2017 के मैट्रिक के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति राशि जारी करने की मांग वाली जनहित याचिका पर पंजाब सरकार को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

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वकील एचसी अरोड़ा की ओर से दायर एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि पंजाब सरकार ने वर्ष 2016-2017 में मैट्रिक परीक्षा में 80 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान नहीं किया है। ऐसे विद्यार्थी 2013 में पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई डॉ. हरगोबिंद खुराना छात्रवृत्ति योजना के तहत अगले दो वर्षों की शिक्षा के लिए प्रति विद्यार्थी 30 हजार रुपये की छात्रवृत्ति के हकदार थे।
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याचिकाकर्ता ने सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाडला (एसबीएस नगर) के 11 विद्यार्थियों की एक सूची प्रस्तुत की थी। काफी समय बीत जाने के बावजूद अभी तक छात्रवृत्ति राशि का भुगतान नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सुनैना ने हाईकोर्ट को बताया कि बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी हैं जो छात्रवृत्ति राशि का भुगतान न होने के कारण परेशान हैं।
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याची पक्ष की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट की कार्यवाहक चीफ जस्टिस रितु बाहरी व जस्टिस निधि गुप्ता की खंडपीठ ने पंजाब राज्य को सुनवाई की अगली तारीख पर इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया है।

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