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Chandigarh News: पैरोल पर जेल से बाहर आए गैर हाजिर कैदी पर केस
Fri, 29 Mar 2024 07:33 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
Updated Fri, 29 Mar 2024 07:33 PM IST
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लुधियाना जेल से 2018 में छह सप्ताह की पेरोल पर आया था आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। थाना भिंडी सैदां की पुलिस ने लुधियाना जेल से पैरोल से गैर हाजिर हो गए नशा तस्कर के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई घटना के सवा पांच साल बाद की। पता चला है कि लोपोके थानातंर्गत कमासके गांव निवासी परमजीत सिंह को अदालत ने दस साल की सजा सुनाई थी। जांच अधिकारी एएसआई गुरजीत सिंह ने बताया कि आरोपी को काबू करने के लिए पुलिस दबिश दे रही है।
जानकारी के मुताबिक लोपोके थानातंर्गत गांव कमासके निवासी परमजीत सिंह के खिलाफ लुधियाना के सिधवां बेट थाने में 8 अगस्त 2007 को नशा तस्करी का केस दर्ज किया था। पुलिस ने केस दर्ज किए जाने के कुछ दिन बाद उसे गिरफ्तार किया था। केस की सुनवाई के बाद अदालत ने परमजीत सिंह को दस साल की सजा सुनाई। तब से वह लुधियाना जेल में बंद था। इस दौरान आरोपी ने अदालत से 15 नवंबर 2018 को पैरोल (छुट्टी) की अर्जी दी, तो उसे स्वीकार कर लिया गया और उसे छह सप्ताह की पैरोल पर छुट्टी भेज दिया। इसके बाद वह पैरोल जंप कर अंडरग्राउंड हो गया था।
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संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। थाना भिंडी सैदां की पुलिस ने लुधियाना जेल से पैरोल से गैर हाजिर हो गए नशा तस्कर के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई घटना के सवा पांच साल बाद की। पता चला है कि लोपोके थानातंर्गत कमासके गांव निवासी परमजीत सिंह को अदालत ने दस साल की सजा सुनाई थी। जांच अधिकारी एएसआई गुरजीत सिंह ने बताया कि आरोपी को काबू करने के लिए पुलिस दबिश दे रही है।
जानकारी के मुताबिक लोपोके थानातंर्गत गांव कमासके निवासी परमजीत सिंह के खिलाफ लुधियाना के सिधवां बेट थाने में 8 अगस्त 2007 को नशा तस्करी का केस दर्ज किया था। पुलिस ने केस दर्ज किए जाने के कुछ दिन बाद उसे गिरफ्तार किया था। केस की सुनवाई के बाद अदालत ने परमजीत सिंह को दस साल की सजा सुनाई। तब से वह लुधियाना जेल में बंद था। इस दौरान आरोपी ने अदालत से 15 नवंबर 2018 को पैरोल (छुट्टी) की अर्जी दी, तो उसे स्वीकार कर लिया गया और उसे छह सप्ताह की पैरोल पर छुट्टी भेज दिया। इसके बाद वह पैरोल जंप कर अंडरग्राउंड हो गया था।
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