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Chandigarh News: सड़क हादसे में कार हुई डैमेज, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से किया इंकार
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चंडीगढ़। सड़क हादसे के बाद बीमा कंपनी ने शराब के प्रभाव का हवाला देकर क्लेम नहीं दिया तो यह बीमा कंपनी को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता अदालत ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को 4.79 लाख रुपये की बीमा राशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिया है। साथ ही 30 हजार मानसिक तनाव और कोर्ट खर्च के लिए देने होगा।
सेक्टर-127 के शुभम खट्टर ने उपभोक्ता अदालत में दी शिकायत में बताया कि वह 4 फरवरी को वह सुबह करीब साढ़े 4 बजे जब सेक्टर-33-34 और 44-45 के गोल चक्कर पर था। तभी उसकी कार के सामने एक कुत्ता भागकर आ गया। उसका बचाव करते हुए उसकी कार अनियंत्रित हो गई और जाकर गोल चक्कर पर जा टकराई। इस टक्कर में उसके सिर पर काफी गहरी चोट आई और उसकी कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद उन्होंने अपना इलाज कराने के बाद बीमा कंपनी से क्लेम के लिए संपर्क किया परंतु कोई परिणाम निकल कर नहीं आया। इस पर उन्होंने कोर्ट में बताया कि कार का बीमा 15 दिसंबर 2022 से लेकर 14 दिसंबर 2023 तक का न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से किया गया था। इस पर उन्होंने जब बीमा कंपनी को कार डैमेज की सूचना दी तो उन्होंने उसे शराब के प्रभाव का हवाला देकर उनके क्लेम के दावे को खारिज कर दिया। इसके बाद उसने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। इस पर आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
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सेक्टर-127 के शुभम खट्टर ने उपभोक्ता अदालत में दी शिकायत में बताया कि वह 4 फरवरी को वह सुबह करीब साढ़े 4 बजे जब सेक्टर-33-34 और 44-45 के गोल चक्कर पर था। तभी उसकी कार के सामने एक कुत्ता भागकर आ गया। उसका बचाव करते हुए उसकी कार अनियंत्रित हो गई और जाकर गोल चक्कर पर जा टकराई। इस टक्कर में उसके सिर पर काफी गहरी चोट आई और उसकी कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद उन्होंने अपना इलाज कराने के बाद बीमा कंपनी से क्लेम के लिए संपर्क किया परंतु कोई परिणाम निकल कर नहीं आया। इस पर उन्होंने कोर्ट में बताया कि कार का बीमा 15 दिसंबर 2022 से लेकर 14 दिसंबर 2023 तक का न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से किया गया था। इस पर उन्होंने जब बीमा कंपनी को कार डैमेज की सूचना दी तो उन्होंने उसे शराब के प्रभाव का हवाला देकर उनके क्लेम के दावे को खारिज कर दिया। इसके बाद उसने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। इस पर आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
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