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अब परीक्षार्थी देख सकेंगे HPSC परीक्षाओं की आंसर शीट, ये सुविधाएं भी मिलेंगी
मोहित धुपड़/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 15 Jan 2018 10:13 AM IST
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- फोटो : File Photo
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हरियाणा में अब एचसीएस (हरियाणा सिविल सर्विसिस) समेत सभी प्रथम व द्वितीय पद की नौकरियों के लिए परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी रिजल्ट के बाद अपनी आंसर शीट देख सकेंगे। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई सालों से चल रही एक याचिका को डिसमिस कर दिया है। इसके बाद हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को उक्त व्यवस्था बनाने को मजबूर होना पड़ा।
याचिका खारिज होने के बाद कमीशन उन परीक्षार्थियों से भी संपर्क कर रहा है, जिन्होंने आरटीआई के तहत रिजल्ट के बाद अपनी आंसर शीट दिखाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हे नहीं दिखाई गई।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा में एचसीएस समेत सभी प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नौकरियों संबंधी परीक्षाएं और इंटव्यू को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। लेकिन इस दौरान कमीशन द्वारा परीक्षार्थियों को परीक्षा के बाद भी उनकी आंसर शीट नहीं दिखाई जाती थी। कई परीक्षार्थी इसके लिए आरटीआई के तहत कमीशन में अपनी आंसर शीट दिखाने का आवेदन भी करते थे, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लगती थी।
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याचिका खारिज होने के बाद कमीशन उन परीक्षार्थियों से भी संपर्क कर रहा है, जिन्होंने आरटीआई के तहत रिजल्ट के बाद अपनी आंसर शीट दिखाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हे नहीं दिखाई गई।
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उल्लेखनीय है कि हरियाणा में एचसीएस समेत सभी प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नौकरियों संबंधी परीक्षाएं और इंटव्यू को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। लेकिन इस दौरान कमीशन द्वारा परीक्षार्थियों को परीक्षा के बाद भी उनकी आंसर शीट नहीं दिखाई जाती थी। कई परीक्षार्थी इसके लिए आरटीआई के तहत कमीशन में अपनी आंसर शीट दिखाने का आवेदन भी करते थे, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लगती थी।
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सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला
इस बाबत वर्ष 2010 से एक केस हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट इंर्फोमेशन कमिश्नर एवं अन्य के बीच पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहा था। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपील सुप्रीम कोर्ट में कर दी। ये अपील 2012 से पेंडिंग थी।
राइट टू इंर्फोमेशन एक्ट के तहत अपनी आंसर शीट दिखाने का आवेदन करने वाले सभी परीक्षार्थियों को एचपीएससी इसी केस का हवाला देकर उन्हें उत्तर पुस्तिका दिखाने से इंकार कर देता था। मगर अब सुप्रीम कोर्ट इस सिविल अपील और इससे जुड़ी अन्य पेंडिंग सभी एप्लीकेशन को डिसमिस कर केस का निपटारा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उन्होंने इस केस से संबंधित सभी पक्षों को सुना है और कोर्ट को इस अपील में कोई ऐसी मैरिट नहीं दिखाई दी। इसलिए इसे डिसमिस किया जाता है। इस फैसले के बाद अब एचपीएससी को अपनी आंसर शीट देखने के इच्छुक आवेदक को उसकी आंसर शीट दिखानी होगी।
ये होगा फायदा
- आंसर शीट दिखाने की व्यवस्था शुरू होने के बाद इस परीक्षा केआयोजन में पारदर्शिता और बढ़ेगी
- परीक्षा के बाद आंसर शीट देखने वाले आवेदक को अंक मूल्यांकन क्रॉस चेक करने का अवसर भी मिलेगा
- अपने अंक मूल्यांकन के क्रास चेक केबाद परीक्षार्थी को यदि कोई शंका लगती है तो वे उसे आयोग के समक्ष रिप्रेजेंट कर सकेगा।
एचपीएससी की परीक्षा के बाद आरटीआई के तहत जिन परीक्षार्थ्यों ने उत्तर पुस्तिका दिखाने का आवेदन किया था, उन्हे संपर्क कर ये दिखाई जा रही है। आयोग में हर प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है।
-मनबीर सिंह भडाना, चेयरमैन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन
इस बाबत वर्ष 2010 से एक केस हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट इंर्फोमेशन कमिश्नर एवं अन्य के बीच पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहा था। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपील सुप्रीम कोर्ट में कर दी। ये अपील 2012 से पेंडिंग थी।
राइट टू इंर्फोमेशन एक्ट के तहत अपनी आंसर शीट दिखाने का आवेदन करने वाले सभी परीक्षार्थियों को एचपीएससी इसी केस का हवाला देकर उन्हें उत्तर पुस्तिका दिखाने से इंकार कर देता था। मगर अब सुप्रीम कोर्ट इस सिविल अपील और इससे जुड़ी अन्य पेंडिंग सभी एप्लीकेशन को डिसमिस कर केस का निपटारा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उन्होंने इस केस से संबंधित सभी पक्षों को सुना है और कोर्ट को इस अपील में कोई ऐसी मैरिट नहीं दिखाई दी। इसलिए इसे डिसमिस किया जाता है। इस फैसले के बाद अब एचपीएससी को अपनी आंसर शीट देखने के इच्छुक आवेदक को उसकी आंसर शीट दिखानी होगी।
ये होगा फायदा
- आंसर शीट दिखाने की व्यवस्था शुरू होने के बाद इस परीक्षा केआयोजन में पारदर्शिता और बढ़ेगी
- परीक्षा के बाद आंसर शीट देखने वाले आवेदक को अंक मूल्यांकन क्रॉस चेक करने का अवसर भी मिलेगा
- अपने अंक मूल्यांकन के क्रास चेक केबाद परीक्षार्थी को यदि कोई शंका लगती है तो वे उसे आयोग के समक्ष रिप्रेजेंट कर सकेगा।
एचपीएससी की परीक्षा के बाद आरटीआई के तहत जिन परीक्षार्थ्यों ने उत्तर पुस्तिका दिखाने का आवेदन किया था, उन्हे संपर्क कर ये दिखाई जा रही है। आयोग में हर प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है।
-मनबीर सिंह भडाना, चेयरमैन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन