फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Cabinate meeting decision, Haryana Motor Vehicle Act approved

कैबिनेट बैठक: हरियाणा मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन को मंजूरी

Tue, 03 Jan 2017 10:30 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 03 Jan 2017 10:30 PM IST
विज्ञापन
Cabinate meeting decision, Haryana Motor Vehicle Act approved
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक - फोटो : File Photo
हरियाणा में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए परिवहन विभाग के नियामक विंग के क्षेत्रीय अमलों को भी अब वर्दी पहननी होगी। प्रवर्तन स्टाफ की ओर से अपराधियों पर निवारक प्रभाव डालने, वाहनों की चेकिंग को सुदृढ़ करने तथा ओवरलोड, ओवर स्पीड तथा नशे की हालत में वाहन चलाने से होने वाले हादसों पर अंकुश लगाने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में अधिसूचना के माध्यम से हरियाणा मोटर यान अधिनियम 1993 के संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। 
विज्ञापन


यह नियम अब हरियाणा मोटर यान (संशोधन) 2016 कहे जाएंगे। गर्मी के मौसम की वर्दी में खाकी पेंट और कमीज, बैज सहित पीक्ड कैप या खाकी पगड़ी या नीली गोल टोपी, खाकी डोरी के साथ सीटी, भूरे जूते, खाकी जुराब, बैज के साथ ब्राउन बेल्ट और अंग्रेजी में एचटी अक्षरों के साथ कंधे पर अधिचिह्न शामिल होंगे। 
विज्ञापन


सर्दियों के लिए खाकी पेंट-कमीज, बैज सहित पीक्ड कैप या खाकी पगड़ी या नीली गोल टोपी, खाकी डोरी के साथ सीटी, भूरे जूते, खाकी जुराब, बैज के साथ ब्राउन बेल्ट और अंग्रेजी में एचटी अक्षरों के साथ कंधे पर अधिचिह्न शामिल होंगे। परिवहन उप निरीक्षक के कंधे पर दो स्टार और परिवहन निरीक्षक के कंधे पर तीन स्टार होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय 

Cabinate meeting decision, Haryana Motor Vehicle Act approved
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक - फोटो : File Photo
बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय 
- हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में सिविल जज (जूनियन डिविजन) के पद पर भर्ती के लिए पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम 1951 के नियम 7-ख (1) में संशोधन। सिविल जज (जूनियर डिविजन) के खाली पड़े 114 पदों पर होगी नियुक्ति

- औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग अब कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हुआ 

- हरियाणा विधि अधिकारी(नियुक्ति)अधिनियम 2016 में संशोधन। सेवानिवृत्त विधि अधिकारी पात्रता मानदंड पूरा करने पर पा सकेंगे पुन: नियुक्ति। महाधिवक्ता कार्यालय में विधि अधिकारियों की अत्यधिक कमी के कारण लिया निर्णय

- तहसील गुरुग्राम तथा चार उप-तहसील वजीराबाद, बादशाहपुर, कादीपुर और हरसरू में गांवों का पुन वितरण करने को मंजूरी। 88 गांवों की बजाय 84 गांवों को किया जाएगा पुन वितरित। गांव सिंही उप-तहसील वजीराबाद में और तीन गांव खेड़की दौला, रामपुर और शिकोहपुर उप-तहसील हरसरू में ही रहेंगे।

- हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम की अधिकृत हिस्सा पूंजी 40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60 करोड़ की
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed