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Chandigarh News: कलेक्टर रेट का 4 गुना देकर बिल्डर खरीद सकेंगे जमीन

Sun, 29 Jun 2025 02:02 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 29 Jun 2025 02:02 AM IST
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Builders will be able to buy land by paying 4 times the collector rate
अमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने बोर्ड, निगम, पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकाय संस्थाओं की जमीन खरीद प्रक्रिया सरल कर दी है। अब जमीन खरीद की मंजूरी की मुहर मुख्यमंत्री दे सकेंगे।
इससे पहले उच्चाधिकार प्राप्त भूमि क्रय समिति इसे मंजूर करती थी, जिससे जमीन की खरीद-फरोख्त में काफी समय लग जाता था। अब सीधे मुख्यमंत्री इसकी मंजूरी दे सकेंगे। इस बारे में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डाॅ. सुमिता मिश्रा की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
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इसके मुताबिक यदि कोई बिल्डर या निजी संस्था बोर्ड, निगम, पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकाय संस्था की जमीन को कलेक्टर रेट के चार गुना या पिछले साल उच्चतम दो सेल डीड का औसत जो भी अधिक हो, देने के लिए तैयार हैं तो संबंधित विभाग या स्थानीय प्राधिकरण (जो भी भूमि स्वामित्व एजेंसी है) मुख्यमंत्री की स्वीकृति से उचित निर्णय लिया जा सकता है।
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इसके लिए संबंधित बिल्डर व निजी संस्था देय राशि की 25 फीसदी के साथ संगठन-विभाग के प्रमुख को आवेदन दे सकते हैं। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया, कई बार बिल्डरों के प्रोजेक्टों को अप्रोच रोड के लिए निगम, बोर्ड की जमीन खरीदनी पड़ती है।

इस जमीन की बिक्री की मंजूरी उच्चाधिकार प्राप्त भूमि क्रय समिति ही देती थी। कई बार कमेटी की बैठक नहीं होने व अन्य अड़चनों से जमीन बिक्री नहीं हो पाती थी। इस बारे में काफी दिनों से राहत देने के बारे में महसूस किया जा रहा था। अब इसे मंजूरी दे गई है।
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