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27 हजार में खरीदा हॉलीडे मेंबरशिप पैकेज, टूर पर जाने से पहले ही कंपनी हुई बंद
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माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। एक टूर कंपनी के प्रतिनिधि की बातों में आकर एक व्यक्ति ने 27,750 रुपये में एक हॉलीडे मेंबरशिप पैकेज खरीदा। कुछ दिनों बाद कहीं घूमने जाने की योजना बनाई और कंपनी के उस प्रतिनिधि से संपर्क किया तो पता चला कि उसने कंपनी छोड़ दी है, क्योंकि दफ्तर बंद हो गया है। मामले में उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को दोषी पाया है।
मोहाली जिला स्थित ढकोली में रहने वाली विनोद रानी शर्मा ने चंडीगढ़ के सेक्टर-35सी स्थित पैनोरमिक हॉलीडे लिमिटेड (मैजिक हॉलिडे) और मुंबई स्थित पैनोरमिक होलीडेज लिमिटेड (मैजिक हॉलिडे) के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दी। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि कंपनी के प्रतिनिधि की ओर से उन्हें एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया, जिसके आधार पर उन्होंने 27,750 रुपये देकर एक हॉलीडे मेंबरशिप पैकेज खरीदा। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए उन्होंने घूमने की योजना बनाई और कंपनी के ही जिस प्रतिनिधि ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, उससे संपर्क किया। पता चला कि उसने नौकरी छोड़ दी है, क्योंकि कंपनी ने अपना दफ्तर बंद कर दिया है। इससे उनकी ओर से खरीदे गए टूर पैकेज का लाभ नहीं दिया गया। शिकायतकर्ता ने कंपनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद उपभोक्ता आयोग में मामला दायर किया गया। आयोग ने कंपनी को नोटिस भेजा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। आयोग ने कहा कि कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं देना, यह दर्शाता है कि वह अपने बचाव में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आयोग ने कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी पाया और शिकायतकर्ता को 27,750 रुपये वापस करने के आदेश दिए। साथ ही अनुचित व्यापार व्यवहार और उसके कारण उत्पीड़न को लेकर 10,000 रुपये मुआवजा और 7000 रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने के आदेश दिए। आयोग ने यह भी साफ किया कि इस आदेश की पालना 30 दिनों के अंदर करनी होगी, नहीं तो कंपनी को 9 प्रतिशत ब्याज भी देना पड़ेगा।
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चंडीगढ़। एक टूर कंपनी के प्रतिनिधि की बातों में आकर एक व्यक्ति ने 27,750 रुपये में एक हॉलीडे मेंबरशिप पैकेज खरीदा। कुछ दिनों बाद कहीं घूमने जाने की योजना बनाई और कंपनी के उस प्रतिनिधि से संपर्क किया तो पता चला कि उसने कंपनी छोड़ दी है, क्योंकि दफ्तर बंद हो गया है। मामले में उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को दोषी पाया है।
मोहाली जिला स्थित ढकोली में रहने वाली विनोद रानी शर्मा ने चंडीगढ़ के सेक्टर-35सी स्थित पैनोरमिक हॉलीडे लिमिटेड (मैजिक हॉलिडे) और मुंबई स्थित पैनोरमिक होलीडेज लिमिटेड (मैजिक हॉलिडे) के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दी। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि कंपनी के प्रतिनिधि की ओर से उन्हें एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया, जिसके आधार पर उन्होंने 27,750 रुपये देकर एक हॉलीडे मेंबरशिप पैकेज खरीदा। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए उन्होंने घूमने की योजना बनाई और कंपनी के ही जिस प्रतिनिधि ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, उससे संपर्क किया। पता चला कि उसने नौकरी छोड़ दी है, क्योंकि कंपनी ने अपना दफ्तर बंद कर दिया है। इससे उनकी ओर से खरीदे गए टूर पैकेज का लाभ नहीं दिया गया। शिकायतकर्ता ने कंपनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद उपभोक्ता आयोग में मामला दायर किया गया। आयोग ने कंपनी को नोटिस भेजा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। आयोग ने कहा कि कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं देना, यह दर्शाता है कि वह अपने बचाव में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आयोग ने कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी पाया और शिकायतकर्ता को 27,750 रुपये वापस करने के आदेश दिए। साथ ही अनुचित व्यापार व्यवहार और उसके कारण उत्पीड़न को लेकर 10,000 रुपये मुआवजा और 7000 रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने के आदेश दिए। आयोग ने यह भी साफ किया कि इस आदेश की पालना 30 दिनों के अंदर करनी होगी, नहीं तो कंपनी को 9 प्रतिशत ब्याज भी देना पड़ेगा।
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