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Chandigarh News: नर्सिंग ऑफिसर भर्ती घोटाले में दोनों आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली नियमित जमानत

Tue, 31 Oct 2023 02:10 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 31 Oct 2023 02:10 AM IST
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Both the accused got regular bail from the High Court in Nursing Officer Recruitment Scam.
चंडीगढ़। सेक्टर-32 के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) में 182 नर्सिंग अफसरों के भर्ती फर्जीवाड़े के दोनों आरोपियों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। इस मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
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जीएमसीएच-32 में दिसंबर 2021 में 182 नर्सिंग अफसरों की भर्ती निकाली गई थी। इसके लिए 28 अगस्त 2022 को लिखित परीक्षा हुई जिसमें 10 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी बैठे थे। चंडीगढ़ में 39 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई थी और मेरिट में आने वालों को दस्तावेजों के सत्यापन और काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। दस्तावेजों की छंटनी के बाद चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे।
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काउंसलिंग के दौरान अस्पताल के सतर्कता विभाग के कर्मियों ने एक उम्मीदवार की फोटो और दस्तखत में गड़बड़ी पकड़ी थी, जिसके बाद मामले में आगे जांच की गई। आवेदक के फॉर्म में लगी फोटो और काउंसलिंग में आए युवक के चेहरे में भी फर्क पाया गया था। अन्य उम्मीदवारों के संबंध में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए छह सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। इसको लेकर आईटी विभाग से भी डाटा लिया गया और छंटनी के दौरान इस भर्ती में नियुक्त हुए पांच नर्सिंग अफसर कमेटी के समक्ष पेश नहीं हुए थे और अपने इस्तीफे भेज दिए थे।
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इसके बाद पुलिस ने 20 अप्रैल 2023 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी और जांच के लिए एसआईटी गठित की थी। एसआईटी ने राजस्थान से दो लोगों को गिरफ्तार किया था। झुनझुनु जिले के गुडा गांव निवासी जोगिंदर कुमार और जोधपुर के रेखराज को पुलिस चंडीगढ़ लाई थी। आरोप है कि रेखराज की जीएमसीएच-32 में नियुक्ति हो चुकी थी और उसकी जगह पेपर जोगिंदर ने दिया था। जोगिंदर जोधपुर में नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में कार्यरत था। गिरफ्तारी के बाद दोनों ने नियमित जमानत के लिए चंडीगढ़ जिला अदालत की शरण ली थी। जिला अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद दोनों हाईकोर्ट पहुंचे थे। सोमवार को दोनों को हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है।
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