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Haryana News: सांसद रमेश कौशिक को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Fri, 13 Oct 2023 07:56 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 13 Oct 2023 07:56 PM IST
सार
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि आरोपों को याचिकाकर्ता साबित नही कर पाया है। ऐसे में यह याचिका पूरी तरह से आधारहीन है। बता दें कि इससे पहले रमेश खत्री ने मुख्यमंत्री और करनाल से विधायक मनोहर लाल और जींद के विधायक कृष्ण लाल मिड्डा के चुनाव को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक को बड़ी राहत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लोकसभाव चुनाव में उनके खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार रमेश खत्री की चुनाव याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में आरोप था कि कौशिक ने चुनाव जन प्रतिनिधि कानून के तहत नहीं लड़ा, ऐसे में निर्वाचन रद्द किया जाए। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिका में लगाए गए सभी आरोप निराधार पाए गए हैं।
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रमेश खत्री ने याचिका में आरोप लगाया गया था कि नियम के अनुसार चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रचार के दौरान प्रतिदिन के खर्च का हिसाब रखना होता है लेकिन रमेश कौशिक ने जितनी रैलियां कीं, इनमें हुए खर्च का सही तरीके से हिसाब नहीं रखा। प्रशासनिक अधिकारी से लेकर बड़े-बड़े नेताओं ने रैलियां कीं। बड़े होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसका खर्च भी नहीं दिखाया गया।
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रमेश कौशिक की जीत के लिए पैसा पानी की तरह बहाया गया था। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जो आरोप लगाए गए थे, वह याचिकाकर्ता साबित नही कर पाया है, ऐसे में यह याचिका पूरी तरह से आधारहीन है। इससे पहले रमेश खत्री ने मुख्यमंत्री और करनाल से विधायक मनोहर लाल व जींद के विधायक कृष्ण लाल मिड्डा के चुनाव को भी चुनौती दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।
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