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Haryana News: हाईकोर्ट से IAS ए मोना श्रीनिवास को बड़ी राहत, कैथल कोर्ट के समन आदेश पर लगाई रोक
Wed, 11 Jan 2023 01:28 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 11 Jan 2023 01:28 AM IST
सार
याची ने बताया कि कैथल कोर्ट से जारी समन आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने इस पूरे घोटाले को उजागर किया था और अब उसे ही इस मामले में आरोपी बनाया जा रहा है। याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने केस के ट्रायल और समन आदेश पर रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
आईएएस ए मोना श्रीनिवास को बड़ी राहत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कैथल की ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन आदेश पर नौ मई तक रोक लगा दी हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए मोना श्रीनिवास ने बताया कि जब वह कैथल जिला परिषद में थी तो उनकी जानकारी में वाउचर घोटाला आया था। इसके बाद उन्होंने इस मामले में ऑडिट करवाया तो सामने आया कि वाउचर पर राशि कुछ और होती थी और कैश राशि कुछ और जारी की जाती थी। इसके बाद पूरा घोटाला उजागर हुआ था। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और ट्रायल अभी चल रहा है।
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याची ने बताया कि इस मामले में पुलिस अभी तक केवल एक अकाउंटेंट के खिलाफ ही चालान पेश कर सकी है। अब ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ही इस मामले में आरोपी के तौर पर पेश होने का समन जारी कर दिया है। याची ने बताया कि कैथल कोर्ट से जारी समन आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने इस पूरे घोटाले को उजागर किया था और अब उसे ही इस मामले में आरोपी बनाया जा रहा है। याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने केस के ट्रायल और समन आदेश पर रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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