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पूर्व सीएम चौटाला को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, तेजाखेड़ा की पुश्तैनी कोठी में नहीं बजवा सकेंगे शहनाई
Sat, 07 Nov 2020 02:31 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Sat, 07 Nov 2020 02:31 PM IST
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ओमप्रकाश चौटाला
- फोटो : फाइल फोटो
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को बड़ा झटका देते हुए ईडी अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उसने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा अटैच की गई तेजाखेड़ा स्थित फॉर्म हाउस में बनी पुश्तैनी कोठी को सात दिसंबर तक चौटाला को सौंपने के आदेश दिए थे।
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प्रवर्तन निदेशालय ने अर्जी दाखिल करते हुए ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के चलते अब चौटाला अपने पोतों का विवाह वहां नहीं करवा पाएंगे।
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ओमप्रकाश चौटाला की तेजाखेड़ा स्थित फॉर्म हाउस में बनी पुश्तैनी कोठी को प्रवर्तन निदेशालय ने अटैच कर लिया था। ईडी अफसरों ने इसके बाहर बोर्ड लगाया है कि अब यह प्रॉपर्टी ईडी की है। चौटाला परिवार का फॉर्म हाउस सिरसा जिले के डबवाली में स्थित है।
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पूर्व सीएम देवीलाल इसी फॉर्म हाउस में रहते थे। इसके बाद पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला यहां रहे। ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे हैं। ओमप्रकाश चौटाला पर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी चल रहा है।
शमशेर सुरजेवाला की शिकायत पर दर्ज हुआ था मुकदमा
ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय और अभय चौटाला के खिलाफ कांग्रेस नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया था। 26 मार्च 2010 को सीबीआई ने चौटाला के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति होने की बात कही थी। यह केस अभी कोर्ट में चल रहा है।