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पूर्व सीएम बेअंत सिंह का कातिल बलवंत सिंह राजोआना करने जा रहा है भूख हड़ताल, जानिए क्यों
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला(पंजाब)
Updated Sat, 14 Jul 2018 05:49 PM IST
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बलवंत सिंह राजोआना
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पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के केस में फांसी की सजा पा चुके बलवंत सिंह राजोआना ने सोमवार से भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है। जेल में राजोआना से मुलाकात करके बाहर आई उसकी बहन कमलदीप कौर ने बताया कि उसका भाई शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के रवैये से नाराज है।
उसने आरोप लगाया कि एसजीपीसी ने राजोआना की फांसी की सजा को उम्रकैद में तबदील करने संबंधी डाली अपील की पैरवी नहीं की। यह अपील पिछले कई सालों से पेंडिंग है। राजोआना ने मांग की है कि या तो एसजीपीसी अपने द्वारा डाली अपील की पैरवी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास पहुंच करे या फिर अपील वापस ले। तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी।
राजोआना ने एसजीपीसी और अकाली दल पर सारे खालसा पंथ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। राजोआना ने सोमवार से भूख हड़ताल पर जाने संबंधी पटियाला जेल के सुपरिंटेंडेंट को पत्र लिखकर सूचित कर दिया है।
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उसने आरोप लगाया कि एसजीपीसी ने राजोआना की फांसी की सजा को उम्रकैद में तबदील करने संबंधी डाली अपील की पैरवी नहीं की। यह अपील पिछले कई सालों से पेंडिंग है। राजोआना ने मांग की है कि या तो एसजीपीसी अपने द्वारा डाली अपील की पैरवी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास पहुंच करे या फिर अपील वापस ले। तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी।
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राजोआना ने एसजीपीसी और अकाली दल पर सारे खालसा पंथ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। राजोआना ने सोमवार से भूख हड़ताल पर जाने संबंधी पटियाला जेल के सुपरिंटेंडेंट को पत्र लिखकर सूचित कर दिया है।
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राजोआणा की बहन की हाईकोर्ट में की थी अपील, फैसला सुरक्षित है
बलवंत सिंह राजोआना
बलवंत सिह राजोआणा की बहन कमलदीप ने नवंबर 2017 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बलवंत सिंह की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की मांग की थी। लेकिन याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
याचिका में बताया गया है कि बलवंत सिंह पिछले 20 साल से जेल में बंद है। इस दौरान उसने न तो अपनी सजा को चुनौती दी है और न ही कानूनी सहायता मांगी है। उसको फांसी की सजा हुए 10 साल हो चुके हैं । इसलिए अब उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया जाए।
वहीं हाईकोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जिसको सजा मिली है वो याचिका दायर करे। अन्य लोग याचिका दायर कैसे कर सकते हैं? बलवंत सिंह को पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के मामले में 1 अगस्त 2007 को चंडीगढ़ की विशेष सीबीआई अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी।
याचिका में बताया गया है कि बलवंत सिंह पिछले 20 साल से जेल में बंद है। इस दौरान उसने न तो अपनी सजा को चुनौती दी है और न ही कानूनी सहायता मांगी है। उसको फांसी की सजा हुए 10 साल हो चुके हैं । इसलिए अब उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया जाए।
वहीं हाईकोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जिसको सजा मिली है वो याचिका दायर करे। अन्य लोग याचिका दायर कैसे कर सकते हैं? बलवंत सिंह को पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के मामले में 1 अगस्त 2007 को चंडीगढ़ की विशेष सीबीआई अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी।
जेल में दौरे पर गए थे जज, राजोआना ने मांग ली थी मौत
बलवंत सिंह राजोआना
अप्रैल 2017 में पटियाला की सेंट्रल जेल में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जज महेश ग्रोवर दौरे पर गए थे, तो वहां मौजूद राजोआना ने उनसे खुद के लिए मौत मांग ली थी। राजोआना ने जज महेश ग्रोवर से मिलकर उन्हें अपनी फांसी की सजा संबंधी एसजीपीसी की राष्ट्रपति के पास पेंडिंग पड़ी अपील पर जल्द फैसला लेने के लिए हाईकोर्ट की तरफ से लिखने की मांग की। जवाब में जज महेश ग्रोवर ने कहा कि वह इस मामले में गौर करेंगे।
पटियाला सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट श्मशेर सिंह बोपाराय ने बताया था कि राजोआना की फांसी की सजा को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने राष्ट्रपति के पास दया की अपील की थी। लेकिन इस पर अभी तक फैसला नहीं हो सका है। इसलिए जब हाईकोर्ट के जज महेश ग्रोवर जेल के दौरे पर पहुंचे तो राजोआना ने उनसे मिलकर अपील की कि हाईकोर्ट की तरफ से राष्ट्रपति को लिखकर उसकी फांसी की सजा संबंधी पेंडिंग अपील पर जल्द फैसला कराया जाए।
पटियाला सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट श्मशेर सिंह बोपाराय ने बताया था कि राजोआना की फांसी की सजा को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने राष्ट्रपति के पास दया की अपील की थी। लेकिन इस पर अभी तक फैसला नहीं हो सका है। इसलिए जब हाईकोर्ट के जज महेश ग्रोवर जेल के दौरे पर पहुंचे तो राजोआना ने उनसे मिलकर अपील की कि हाईकोर्ट की तरफ से राष्ट्रपति को लिखकर उसकी फांसी की सजा संबंधी पेंडिंग अपील पर जल्द फैसला कराया जाए।
नवंबर 2016 में भी की थी भूख हड़ताल
बलवंत सिंह राजोआना
बलवंत सिंह राजोआना ने पहले भी जेल में भूख हड़ताल की थी। जेल से लिखे पत्र के जरिये राजोआना ने यह ऐलान किया था कि यह भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी, जब तक उसकी फांसी संबंधी याचिका पर फैसला नहीं आ जाता है या फिर इस फैसले को सुनाने के लिए कोई भी समय सीमा तय नहीं कर दी जाती है।
पत्र में राजोआना ने लिखा था कि 1984 में हुए सिख दंगों के कातिलों को 32 सालों के बाद भी गिरफ्तार करके किसी जेल में नहीं भेजा गया, जबकि वह पिछले 21 सालों से जेल में बंद है और देश के हुक्मरानों की ओर से सुनाए जाने वाले फैसले का इंतजार कर रहा है। लेकिन एसजीपीसी में काबिज ओहदेदारों के कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय उसकी सजा के संबंध में कोई फैसला लेने में बिना कोई कारण बताए देरी कर रहा है। इसी के रोष में उसने भूख हड़ताल की थी।
पत्र में राजोआना ने लिखा था कि 1984 में हुए सिख दंगों के कातिलों को 32 सालों के बाद भी गिरफ्तार करके किसी जेल में नहीं भेजा गया, जबकि वह पिछले 21 सालों से जेल में बंद है और देश के हुक्मरानों की ओर से सुनाए जाने वाले फैसले का इंतजार कर रहा है। लेकिन एसजीपीसी में काबिज ओहदेदारों के कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय उसकी सजा के संबंध में कोई फैसला लेने में बिना कोई कारण बताए देरी कर रहा है। इसी के रोष में उसने भूख हड़ताल की थी।