फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Banks ATM will open in Haryana during Lockdown

हरियाणा: एटीएम खुलेंगे, प्रवासी कैंपों में होगा टीवी का इंतजाम, गुटखा और पान मसाला पर रहेगा बैन

Wed, 01 Apr 2020 09:40 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 01 Apr 2020 09:40 PM IST
विज्ञापन
Banks ATM will open in Haryana during Lockdown
एटीएम - फोटो : amar ujala

हरियाणा के सभी जिलों में लॉकडाउन के दौरान सभी बैंक अपने एटीएम नियमित रूप से खोलेंगे और कैश की भी कमी नहीं होगी। जिलों के उपायुक्त ये बात सुनिश्चित करेंगे। मगर इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी एटीएम में अत्यधिक भीड़ इकट्ठा न हो। हरियाणा की मुख्य सचिव के केशनी आनंद अरोड़ा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सभी जिला उपायुक्तों को कई निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

विज्ञापन


मुख्य सचिव ने यही निर्देश दिए हैं कि जिलों में जहां-जहां प्रवासी मजदूरों के शिविर लगाए गए हैं, वहां मनोरंजन के लिए टीवी का भी इंतजाम कर दिया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में बनाए गए रिलीफ कैंपों में रह रहे प्रवासियों की काउंसलिंग के लिए प्रशिक्षित काउंसलर या विभिन्न समुदाय के नेताओं से तालमेल कर काउंसिलिंग करवाई जाए। 
विज्ञापन


पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न रिलीफ कैंपों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों की चिंता या समस्याओं को मानवीय तरीके से संभाला जाए। उन्होंने कहा कि सभी नगर समितियां, नंबरदारों, सरपंचों, पंचों, सिंचाई विभाग की टीमें विशेष तौर पर निगरानी रखें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक अस्पताल में वेंटिलेटर के साथ-साथ ऑक्सीजन सिलेंडरों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर, स्वास्थ्य सेवाओं में लगे कर्मचारी और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रेरित किया जाए और उन्हें आश्वस्त किया जाए कि प्रदेश सरकार उनकी सुरक्षा के लिए फिक्रमंद है।

विज्ञापन
विज्ञापन

हरियाणा में बैन रहेगा गुटखा और पान मसाला

कोरोनावायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर बैन जारी रखने का निर्णय लिया। अगले एक साल तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा ने सभी जिला उपायुक्तों सिविल सर्जन और जिला पुलिस अधीक्षकों को सर्कुलर जारी कर या निर्देश दिया है कि प्रदेश में इस वक्त कोरोना वायरस का खतरा बरकरार है। इसलिए विभाग ने प्रदेश में गुटखा और पान मसाला की बिक्री, पैकेजिंग और उत्पादन पर एक साल के लिए प्रतिबंध किया है। उक्त सभी प्रशासनिक अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि वह समय-समय पर अपने इलाकों में अभियान चलाकर यह सुनिश्चित करें कि हरियाणा में पान मसालों तंबाकू गुटखा इत्यादि की बिक्री व उत्पादन प्रतिबंध है।

झूठी खबरों पर कसेगी नकेल
मुख्य सचिव ने झूठी ‘फॉल्स’ खबर से जनता को दूर रखने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि जिलों में जागरूकता गतिविधियों को तेज किया जाए और उपायुक्त के साथ-साथ जिला सूचना, जनसंपर्क अधिकारी अफवाह फैलाने वालों पर नकेल कसें और झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने रिलीफ कैंपों की सफाई, वहां रहने वाले प्रवासियों, भोजन वितरित करने वाले स्वयंसेवकों और अधिकारियों की थर्मल जांच की जाए।

30 जून तक च्युंगम और मिलते-जुलते उत्पाद प्रतिबंधित

हरियाणा सरकार ने च्युंगम और उससे मिलते-जुलते उत्पादों को कोरोना के कारण प्रतिबंधित कर दिया है। यह प्रतिबंध 30 जून 2020 तक लागू रहेगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बुधवार शाम ये निर्देश जारी किए। विभाग के आयुक्त अशोक कुमार मीणा की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि थूकने से भी कोरोना के एक से दूसरे व्यक्ति में फैलने की संभावना है।

इसलिए च्युंगम, बबल गम व इस तरह के सभी उत्पाद तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किए जाते हैं। जनहित के मद्देनजर 30 जून तक इन उत्पादों के उत्पादन, भंडारण व बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इन उत्पादों को खुले व पैकेट में बेचना गंभीर अपराध माना जाएगा। इन्हें प्रयोग भी न करें। आदेशों की उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

14 अप्रैल तक बंद रहेंगे कॉलेज, विश्विद्यालय
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को 14 अप्रैल 2020 तक बंद रखने का निर्णय लिया है। इस दौरान विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों व महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके संस्थानों के सभी कर्मचारी घर से काम करेंगे, जब भी उनकी आवश्यकता होगी तो वे फोन पर उपलब्ध रहेंगे।

संबंधित प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी कर्मचारी अपना स्टेशन नहीं छोड़ेगा। मुख्य सचिव के निर्देशानुसार सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए विषयों से संबंधित मैटेरियल ऑफिशियल वेबपोर्टल या अन्य माध्यमों से अपलोड करना होगा। इस बारे में एमआईएस लिंक पर विभाग को रिपोर्ट भेजनी होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed