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आदेशः चंडीगढ़ में हर तरह के हुक्के के इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध, उल्लंघन किया तो जाओगे जेल
Wed, 14 Oct 2020 11:39 AM IST
पंचकुला ब्यूरो
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2020 11:39 AM IST
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यूटी प्रशासन ने मंगलवार को हुक्का के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। डीसी मनदीप सिंह बराड़ की ओर से जारी आदेश के अनुसार शहर के किसी भी बार, क्लब, डिस्कोथेक, रेस्टोरेंट आदि में किसी तरह का हुक्का नहीं परोसा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो संबंधित क्लब, बार आदि के मालिक को जेल भी जाना पड़ सकता है।
आदेश में कहा गया है कि शहर में गुपचुप तरीके से हुक्का बार चलाया जा रहा है। फ्लेवर्ड हुक्का के नाम पर निकोटिन वाला हुक्का भी परोसा जा रहा है। तंबाकू के अलावा अन्य तरह के केमिकल का भी हुक्का में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो शरीर के लिए बेहद हानिकारक है।
इसके अलावा हुक्के का इस्तेमाल करने वालों में कोरोना संक्रमण की आशंका ज्यादा है, क्योंकि इसके सेवन में उंगलियां, होठों के संपर्क में आती हैं और यह संक्रमण फैलने का कारण हो सकता है। हुक्का पीने वाले फेफड़ा संबंधी रोग के शिकार हो सकते हैं, जो कोरोना संक्रमण की स्थिति में ज्यादा गंभीर साबित हो सकता है।
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हुक्का से जुड़े पाइप में नली का इस्तेमाल होता है और इसे एक-दूसरे के साथ शेयर किया जाता है, जो संक्रमण का कारण हो सकता है। डीसी के यह आदेश अगले 12 दिसंबर तक लागू रहेंगे। अगर किसी भी क्लब, बार, डिस्कोथेक, रेस्टोरेंट के मालिक इन आदेशों की पालना नहीं की, तो उसके खिलाफ आईपीसी 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि शहर में क्लब और डिस्कोथेक में युवाओं की भारी भीड़ जमा हो रही है। भीड़ के पहुंचने का एक बड़ा कारण शहर के विभिन्न क्लबों में परोसे जाने वाला हुक्का है।
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आदेश में कहा गया है कि शहर में गुपचुप तरीके से हुक्का बार चलाया जा रहा है। फ्लेवर्ड हुक्का के नाम पर निकोटिन वाला हुक्का भी परोसा जा रहा है। तंबाकू के अलावा अन्य तरह के केमिकल का भी हुक्का में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो शरीर के लिए बेहद हानिकारक है।
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इसके अलावा हुक्के का इस्तेमाल करने वालों में कोरोना संक्रमण की आशंका ज्यादा है, क्योंकि इसके सेवन में उंगलियां, होठों के संपर्क में आती हैं और यह संक्रमण फैलने का कारण हो सकता है। हुक्का पीने वाले फेफड़ा संबंधी रोग के शिकार हो सकते हैं, जो कोरोना संक्रमण की स्थिति में ज्यादा गंभीर साबित हो सकता है।
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हुक्का से जुड़े पाइप में नली का इस्तेमाल होता है और इसे एक-दूसरे के साथ शेयर किया जाता है, जो संक्रमण का कारण हो सकता है। डीसी के यह आदेश अगले 12 दिसंबर तक लागू रहेंगे। अगर किसी भी क्लब, बार, डिस्कोथेक, रेस्टोरेंट के मालिक इन आदेशों की पालना नहीं की, तो उसके खिलाफ आईपीसी 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि शहर में क्लब और डिस्कोथेक में युवाओं की भारी भीड़ जमा हो रही है। भीड़ के पहुंचने का एक बड़ा कारण शहर के विभिन्न क्लबों में परोसे जाने वाला हुक्का है।