{"_id":"65fc3d505a6e1057420b857d","slug":"ban-on-planting-tall-crops-within-one-kilometer-of-the-border-chandigarh-news-c-59-1-spkl1002-105029-2024-03-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh News: बाॅर्डर के एक किलोमीटर के दायरे में ऊंची फसलें लगाने पर रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chandigarh News: बाॅर्डर के एक किलोमीटर के दायरे में ऊंची फसलें लगाने पर रोक
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने बाॅर्डर के एक किलोमीटर के दायरे में ऊंची फसलें लगाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। थोरी ने यह आदेश (बीएसएफ) बाॅर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अजनाला की 73 बटालियन के कमांडर की सूचना के बाद जारी किए।
बीएसएफ के कमांडर ने सूचित किया था कि सीमा पार से ड्रोन के जरिये असलहा-हेरोइन की खेप भारत में भेजने की लगातार कोशिशें जारी हैं। कुछ किसानों ने अंतरराष्ट्रीय बाॅर्डर से एक किलोमीटर के दायरे में ऊंचे कद के बूटे पापुलर, सफेदे, बगीचे, गन्ना और अन्य ऊंची कद की फसलें लगाई हुई हैं।
कमांडर ने कहा कि इसके अलावा इस दायरे में ऊंची इमारतें भी बनाई जा रही हैं और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका बन सकती है। इसलिए देश की सुरक्षा के मद्देनजर इस संबंधी जरूरी कदम उठाने अनिवार्य हैं। इसके बाद डीसी थोरी ने पूरी स्थिति की समीक्षा करने के बाद सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए बाॅर्डर के एक किलोमीटर दायरे में ऊंची फसलें लगाने और ऊंचे निर्माण करने पर अगले हुकमों तक रोक लगा दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
अमृतसर। डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने बाॅर्डर के एक किलोमीटर के दायरे में ऊंची फसलें लगाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। थोरी ने यह आदेश (बीएसएफ) बाॅर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अजनाला की 73 बटालियन के कमांडर की सूचना के बाद जारी किए।
बीएसएफ के कमांडर ने सूचित किया था कि सीमा पार से ड्रोन के जरिये असलहा-हेरोइन की खेप भारत में भेजने की लगातार कोशिशें जारी हैं। कुछ किसानों ने अंतरराष्ट्रीय बाॅर्डर से एक किलोमीटर के दायरे में ऊंचे कद के बूटे पापुलर, सफेदे, बगीचे, गन्ना और अन्य ऊंची कद की फसलें लगाई हुई हैं।
विज्ञापन
कमांडर ने कहा कि इसके अलावा इस दायरे में ऊंची इमारतें भी बनाई जा रही हैं और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका बन सकती है। इसलिए देश की सुरक्षा के मद्देनजर इस संबंधी जरूरी कदम उठाने अनिवार्य हैं। इसके बाद डीसी थोरी ने पूरी स्थिति की समीक्षा करने के बाद सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए बाॅर्डर के एक किलोमीटर दायरे में ऊंची फसलें लगाने और ऊंचे निर्माण करने पर अगले हुकमों तक रोक लगा दी है।
विज्ञापन