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Hindi News ›   Chandigarh ›   Ban on opening of liquor shops in Kanya Gurukul villages in Haryana

तस्करी पर लगाम : हरियाणा में कन्या गुरुकुल वाले गांवों में शराब ठेके खोलने पर पाबंदी

Sat, 24 Apr 2021 02:30 AM IST
दुष्यंत शर्मा यशपाल शर्मा, चंडीगढ़
यशपाल शर्मा, चंडीगढ़ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 24 Apr 2021 02:30 AM IST
सार

  • सरकार का फोकस शराब तस्करी रोकने पर 
  • जिला स्तर पर प्रवर्तन विंग बनेगा, करेंगे शराब कारखानों की जांच 

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Ban on opening of liquor shops in Kanya Gurukul villages in Haryana
liquor shop... - फोटो : विवेक निगम

विस्तार

हरियाणा में कन्या गुरुकुल वाले गांवों में शराब के ठेके नहीं खुलेंगे। राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति में इस पर पाबंदी लगा दी है। सरकार का मुख्य फोकस अब शराब तस्करी रोकने पर रहेगा। बीते वर्ष लॉकडाउन में हुए शराब घोटाले के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। तस्करी रोकने के लिए राज्य व जिला स्तर पर प्रवर्तन विंग बनेगा। इसमें तैनाती के लिए पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ लिया जाएगा। प्रवर्तन विंग शराब कारखानों की जांच के साथ ही अवैध शराब पर अंकुश लगाने का काम करेगा। 

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 शराब डिस्टलरी में तैयार माल की गुणवत्ता जांचने के लिए फ्लो मीटर लगाए जाएंगे। साथ ही एक बार फिर सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव है। डीएसपी स्तर से नीचे के पुलिस अधिकारी लाइसेंस शुदा कारखानों में जाकर जांच नहीं कर सकेंगे। डीएसपी को भी जांच करने के लिए आबकारी निरीक्षक को साथ लेना जरूरी होगा। 
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 सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर निर्णय लिया है कि खराब ही चुकी शराब का निपटान खुले के बजाय प्रभावी उपचार संयंत्र में ही किया जाएगा। ऐसा न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि आवश्यक हो तो इस शराब की खाली बोतलों का पुनरनवीनीकरण किया जा सकता है। लाइसेंस धारकों को परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए जिलों में डीईटीसी (एक्साइज) को अधिक शक्तियां सौंपी जाएंगी।
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आबकारी विभाग की योजना शहरी क्षेत्रों में स्थित शराब की दुकानों में पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस ) मशीनों को शुरू कराने की भी है। ऐसा न करने पर चालान को भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर एक्साइज एक्ट के तहत कोई भी लाइसेंसधारी एक्सपायर्ड शराब बेचते हुए पाया जाता है तो पहले अपराध के लिए 50,000, दूसरे अपराध के लिए 75,000 व तीसरे अपराध पर 1 लाख रुपये जुर्माना लगेगा। 

इतनी शराब अपने पास रख सकेंगे
 कोई भी व्यक्ति अपने पास देशी शराब की 750 मिली की 6 बोतलें, देश में बनी विदेशी बियर की 750 मिलीलीटर की 6 बोतलें, देश मे बनी विदेशी शराब की 750 मिलीलीटर की 12 बोतलें रख सकता है। 650 मिलीलीटर बीयर की 12 बोतलें, 750 मिली की रम की 6 बोतल, 750 मिलीलीटर वोदका, जिन की भी 12 बोतल रख सकते हैं। ये सिर्फ निजी इस्तेमाल के लिए होंगी। 


जहरीली शराब के धंधे व तस्करी पर लगाम कसेगा प्रवर्तन विंग : सीएम
 मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि नई नीति सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जहरीली शराब का धंधा प्रदेश में बिल्कुल नहीं होने देंगे। शराब तस्करी पर अंकुश लगाने का पूरा खाका खींचा है। प्रवर्तन विंग इसमें अहम भूमिका निभाएगा।

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