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धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Mon, 22 Jun 2020 02:45 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Mon, 22 Jun 2020 02:45 AM IST
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Bail plea of fraud accused dismissed
चंडीगढ़। जाली हस्ताक्षर के आधार पर लोगों से पैसा वसूलने वाले किशनगढ़ निवासी आरोपी विनीत कुमार की जमानत याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया। मामला 12 सितंबर 2019 का है। किशनगढ़ निवासी शैलेंद्र विक्रांत की शिकायत पर आईटी पार्क थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उसने पुलिस को बताया था कि वह कई एफएमसीजी कंपनियों जैसे पतंजलि, बॉन और एमटीआर में डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करता है। जनवरी 2018 में विनीत कुमार उर्फ छोटू ने उनके साथ हेल्पर और डिलीवरी ब्वॉय के रूप में काम करना शुरू किया। उसने बताया कि आरोपी विनीत धोखे से उससे और उसके ग्राहकों से नकद भुगतान लेने लगा और ग्राहकों के जाली हस्ताक्षर करके क्रेडिट बिक्री के रूप में बिल सबमिट करने लगा। शैलेंद्र को जब इस बात की जानकारी हुई तो वह अपने कुछ जानकार ग्राहकों के पास उसे ले गया। ग्राहकों ने उसे पहचान लिया जैसे ही सबने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने भागते हुए अन्य कर्मचारियों पर ईंटों से हमला किया। इसके बाद मामले की सूचना बीटबॉक्स अधिकारी और आईटी पार्क थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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