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हत्या के प्रयास मामले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Sat, 20 Jun 2020 02:06 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 20 Jun 2020 02:06 AM IST
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Bail plea of accused in attempt to murder case dismissed
चंडीगढ़। हत्या के प्रयास मामले में जिला अदालत ने आरोपी दीपक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। 17 अप्रैल 2020 को इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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मलोया निवासी चांदवती ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि वह अपने बेटे वीरेंद्र यादव के साथ कॉलोनी नंबर 4 में रहती है। उसके पति का चार साल पहले देहांत हो गया था। वारदात के दिन वह अपने बेटे के साथ दवा लेने के लिए साइकिल पर जा रही थी। दोपहर के करीब सवा तीन बजे जैसे ही वह कॉलोनी नंबर 4 के गवर्नमेंट स्कूल के पास पहुंचे तो वीरेंद्र ने कहा कि उसे टॉयलेट जाना है। यह कहकर वह पास के सरकारी शौचालय में चल गया। इतने में आनंद उर्फ लखन जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, के साथ गुटनु रॉड, गोलू डंडा और अन्य लड़के नुकीली चीजें लेकर आ गए। उन्होंने वीरेंद्र को चारों तरफ से घेरकर उस पर हमला कर दिया। इस दौरान लखन ने वीरेंद्र के सिर में कुल्हाड़ी मारी जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। मां और बेटे के चिल्लाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद चांदवती अपने बेटे को रिक्शा पर सेक्टर-32 के अस्पताल ले गई, जहां उसके बेटे का इलाज किया गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चांदवती की शिकायत पर सात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इनमें से एक की जमानत याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया।
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