{"_id":"9e5d3b43627eab5fd9b5c4f7afcda3c9","slug":"bail-petition-of-zulfikar-rejected-by-court-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"जुल्फिकार की जमानत याचिका खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जुल्फिकार की जमानत याचिका खारिज
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 19 Feb 2016 09:19 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बच्चों से कुकर्म के आरोपी ‘थिएटर एज’ एनजीओ के डायरेक्टर जुल्फिकार की जमानत याचिका शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। साथ ही केस में गवाहियों के लिए 3 मार्च की तारीख तय की है।
विज्ञापन
इससे पहले याचिका के जवाब में पुलिस ने सीएफएसएल रिपोर्ट को आधार बनाते हुए जुल्फिकार की जमानत का विरोध किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को नाबालिगों से कुकर्म करते दिखाया गया है उससे जुल्फिकार की चार चिह्नों से पहचान हुई है।
विज्ञापन
यह दोनों में समान है। पुलिस ने जवाब के साथ सीएफएसएल रिपोर्ट की कॉपी भी संलग्न की थी। यह रिपोर्ट पुलिस की ओर से सोमवार को ही अदालत में दी गई थी।
इसके अलावा पुलिस का कहना था कि आरोपी अभी जेल में हैं और वहीं से रिश्तेदारों और परिचितों की मदद से पीड़ितों को धमका रहा है। ऐसे में अगर उसे जमानत दी जाती है तो वह बाहर आकर पीड़ितों को धमका सकता है। साथ ही केस से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ भी कर सकता है।
विज्ञापन
पुलिस की दलीलों से सहमति दिखाते हुए कोर्ट ने जुल्फिकार की जमानत याचिका खारिज कर दी। जुल्फिकार ने पांच पीड़ितों में से एक नाबालिग के केस में जमानत मांगी थीं, यह नाबालिग कोर्ट में गवाही में पहले दिए बयानों से मुकर गया था। कोर्ट उसे होस्टाइल घोषित कर चुकी है।