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कोरोना का खौफ, प्रशासन ने बनाये पांच नए कंटेनमेंट जोन
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चंडीगढ़। शहर में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने वीरवार को पांच नए कंटेनमेंट जोन की घोषणा कर दी। इन इलाकों में अनिवार्य सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर अन्य किसी के भी जाने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा लोगों की जांच भी की जाएगी।
प्रशासन द्वारा घोषित किए गए नए कंटेनमेंट जोन में कई सेक्टरों के मकान शामिल हैं। प्रशासन ने आदेश जारी कर सेक्टर-23 के मकान नंबर-2314 से 2316, सेक्टर-29 के 1083 व 1084, सेक्टर-34 के 1174 से 1177, सेक्टर-44 के 406 से 411 और 2044 से 2048 और राम दरबार फेज-1 के मकान नंबर-269, 290 से 293 तक के मकानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के दिशा-निदेर्शों के अनुसार ही शहर में कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर बनाए गए रेड जोन में चंडीगढ़ शामिल है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए विभिन्न अधिकारियों की एक कमेटी ने कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है कि इस कमेटी में नगर निगम के कमिश्नर, डीसी, एसएसपी और स्वास्थ्य विभाग के निदेशक शामिल हैं। इनकी सलाह के बाद ही इन मकानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। आदेशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट घोषित किए गए घरों में किसी के जाने पर पाबंदी होगी। साथ ही यहां पर लोगों की जांच व स्क्रीनिंग की जाएगी।
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प्रशासन द्वारा घोषित किए गए नए कंटेनमेंट जोन में कई सेक्टरों के मकान शामिल हैं। प्रशासन ने आदेश जारी कर सेक्टर-23 के मकान नंबर-2314 से 2316, सेक्टर-29 के 1083 व 1084, सेक्टर-34 के 1174 से 1177, सेक्टर-44 के 406 से 411 और 2044 से 2048 और राम दरबार फेज-1 के मकान नंबर-269, 290 से 293 तक के मकानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के दिशा-निदेर्शों के अनुसार ही शहर में कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर बनाए गए रेड जोन में चंडीगढ़ शामिल है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए विभिन्न अधिकारियों की एक कमेटी ने कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है कि इस कमेटी में नगर निगम के कमिश्नर, डीसी, एसएसपी और स्वास्थ्य विभाग के निदेशक शामिल हैं। इनकी सलाह के बाद ही इन मकानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। आदेशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट घोषित किए गए घरों में किसी के जाने पर पाबंदी होगी। साथ ही यहां पर लोगों की जांच व स्क्रीनिंग की जाएगी।
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