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Chandigarh News: डॉक्टर की मौत के मामले में ऑटो चालक की जमानत याचिका खारिज

Wed, 15 Nov 2023 02:14 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 15 Nov 2023 02:14 AM IST
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Auto driver's bail plea rejected in doctor's death case
चंडीगढ़। दो माह पहले तेज रफ्तार ऑटो की टक्कर से साइकिल सवार डॉक्टर की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी चालक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हादसा 11 सितंबर 2023 को उस समय हुआ था, जब मोहाली के डाॅ. लखविंदर अपने साथी सत्यजीत कुंद्रा के साथ सेक्टर-17/16 डिवाइडिंग राेड से हाेते हुए माेहाली जा रहे थे। इसी बीच पंचकूला के भैंसा टिब्बा के रहने वाले ऑटो चालक साेनू ने पीछे से उनकी साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में डाॅक्टर लखविंदर की मौत हो गई थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसे देख हर कोई दंग रह गया था। मामले में सेक्टर-17 थाना पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक के खिलाफ मृतक डॉक्टर के दोस्त सत्यजीत कुंद्रा की शिकायत पर केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
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बिना लाइसेंस तेज रफ्तार चला रहा था ऑटो
मामले में आरोपी ऑटो चालक के वकील की ओर से जमानत मंजूर करने के लिए अदालत में दलीलें दी गईं। आरोपी याचिकाकर्ता ऑटो चालक के वकील ने कहा कि वह निर्दाेष है और बीते दो महीने से जेल में है। उसे जमानत मिलनी चाहिए। पीड़ित पक्ष के वकील दीक्षित अरोड़ा ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ऑटो में सवारी बैठाकर तेज रफ्तार में जा रहा था। उसकी गलती से डॉक्टर की जान गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी ऑटो चालक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
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