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मीडिया से बात करने पर जेल के उच्च अधिकारी बर्खास्त

Sat, 18 Jul 2015 01:11 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, कपूरथला
ब्यूरो/अमर उजाला, कपूरथला Updated Sat, 18 Jul 2015 01:11 PM IST
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assistant supritendent terminated due to talk with media

एडीजीपी जेल पंजाब ने मॉडर्न जेल में तैनात सहायक सुपरिंटेंडेंट कर्मजीत सिंह भुल्लर को बर्खास्त कर दिया है। उन पर पंजाब सर्विस रूल्स एक्ट-1966 का उल्लंघन करके बिना उच्चाधिकारियों की अनुमति लिए बिना मीडिया में जाने का आरोप लगा है।

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वहीं, सहायक सुपरिंटेंडेंट ने इसे एडीजीपी जेल की ओर से जानबूझकर परेशान करने के मद्देनजर उठाया गया कदम करार दिया है। उन्होंने एडीजीपी जेल से खुद को जान-माल का खतरा बताते हुए सुरक्षा मुहैया करवाने की गुहार भी लगाई है।

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चीफ वेलफेयर अधिकारी पर प्रताड़ित करने के आरोप

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सहायक सुपरिंटेंडेंट भुल्लर ने बताया कि 2013 से वह कपूरथला मॉडर्न जेल में वेलफेयर अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। पंजाब की जेलों में बिना ई-टेंडरिंग महंगा सामान खरीदा जा रहा है। यह मामला उन्होंने एसपी जेल, चीफ वेलफेयर अधिकारी मनजीत सिंह कालड़ा, एडीजीपी जेल राजपाल मीणा और प्रिंसिपल सचिव संजय कुमार के सामने उठाया।

इसमें उन्होंने एक निजी स्टोर से हो रही करोड़ों के सामान की खरीद के दाम 25-30 प्रतिशत अधिक होने के बारे में लिखा था। इसके बाद 24 अक्तूबर 2013 को उन्हें राजपुरा ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने इसे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी तो अदालत ने उनके ट्रांसफर पर रोक लगा दी। सात नवंबर 2013 को दोबारा कपूरथला भेज दिया गया।

नवंबर और दिसंबर 2014 में करीब छह बार चीफ वेलफेयर अधिकारी मनजीत सिंह कालड़ा ने जेल कैंटीन का दौरा किया और इसके बाद से उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। वहीं, जब इस संबंध में कालड़ा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि एक निजी स्टोर से होलसेल में सामान खरीदा जा सकता है। हालांकि ई-टेंडरिंग न करवाए जाने पर उन्होंने चुप्पी साध ली।

प्रेस वार्ता ही नहीं की तो उल्लंघन कैसा

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भुल्लर ने कहा कि उन्हें यह आरोप लगाकर बर्खास्त किया गया है कि उन्होंने बिना अनुमति लिए मीडिया में बयान देकर पंजाब सर्विस रूल्स एक्ट-1966 का उल्लंघन किया है। लेकिन उन्होंने न कोई प्रेस वार्ता की और न ही कोई प्रेस रिलीज जारी की। भुल्लर ने कहा कि वह बर्खास्तगी के आदेश को अदालत में चुनौती देंगे।

मिलेगी पुलिस सुरक्षा
एसपी जेल परमजीत सिंह संधू ने कहा कि एडीजीपी जेल आरपी मीणा की ओर से सहायक सुपरिंटेंडेंट कर्मजीत सिंह भुल्लर को बर्खास्त करने के आदेश वीरवार देर शाम मिले थे। भुल्लर की ओर से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग मंजूर कर ली गई है। इसके लिए एसएसपी को जेल प्रशासन की ओर से पत्र लिखा जा रहा है।

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