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Chandigarh News: सिंगल बूथ पर पहली मंजिल व बेसमेंट के निर्माण को मिली स्वीकृति

Thu, 04 Jan 2024 12:44 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jan 2024 12:44 AM IST
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Approval given for construction of first floor and basement on single booth
अमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने शहरी निकाय और नगर सुधार मंडल की सिंगल बूथ मालिकों को बड़ी राहत दी है। नगर निकायों व नगर सुधार मंडल की स्कीमों के तहत अब सिंगल स्टोरी बूथ, दुकान और सर्विस बूथ मालिक बेसमेंट से लेकर प्रथम तल का निर्माण करा सकेंगे। बुधवार को शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्त और नगर आयुक्त काे पत्र जारी किया है। जारी पत्र के अनुसार, यह राहत केवल शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों के अंदर इंप्रूवमेंट ट्रक, निकाय और मंडी टाउनशिप की के लिए दी गई है।

इस संबंध में पिछले साल हरियाणा मंत्रिमंडल ने पाॅलिसी को मंजूरी दी थी। पाॅलिसी के तहत नगर निगम और नगर सुधारमंडल के जिन सिंगल बूथ मालिकों ने पहले से ही बेसमेंट व प्रथम मंजिल बना रखा है। उनको भी जुर्माना भरकर नियमित किया जा सकेगा। वहीं, बेसमेंट और प्रथम मंजिल के लिए भी अलग-अलग रेट तय किए गए हैं। बेसमेंट के लिए प्रति वर्ग मीटर वाणिज्यिक कलेक्टर रेट का ढाई प्रतिशत और पहली मंजिल के लिए प्रति वर्ग मीटर वाणिज्यिक कलेक्टर दर का पांच प्रतिशत देना होगा।
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