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Chandigarh News: चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन है भिवानी डीसी की नियुक्ति

Mon, 22 Apr 2024 08:46 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 22 Apr 2024 08:46 PM IST
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Appointment of Bhiwani DC is a violation of Election Commission orders.
हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र
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चंडीगढ़। भिवानी के उपायुक्त को बदलने की मांग को लेकर चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को पत्र लिखा गया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट व चुनावी कानूनों के जानकार हेमंत कुमार ने पत्र लिखते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार जो अधिकारी छह महीने में सेवानिवृत्त होने वाले हों, उन्हें चुनाव संबंधी ड्यूटी से कार्यमुक्त करना होगा। भिवानी के उपायुक्त नरेश कुमार की सेवानिवृत्ति 30 जून को है। ऐसे में यह दिशानिर्देश उनके ऊपर लागू होते हैं। चुनाव आयोग को उन्हें हटाकर उनकी जगह किसी अन्य आईएएस को उपायुक्त नियुक्त करना होगा।

हेमंत ने बताया, भले ही सरकार ने भिवानी के उपायुक्त को भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट का निर्वाचन अधिकारी व रिटर्निंग ऑफिसर (आर.ओ.) नहीं नियुक्त किया है, मगर वह अपने जिले के चुनाव अधिकारी (डीईओ) के तौर पर नियुक्त हैं। उनके मुताबिक, भिवानी-महेंद्रगढ़ सीट में चार विधानसभा महेंद्रगढ़ जिले के, भिवानी के तीन और चरखी दादरी की दो सीटें हैं। महेंद्रगढ़ की विधानसभा सीटें ज्यादा होने की वजह से महेंद्रगढ़ की डीसी को रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपने लिखे पत्र में मांग की है कि भिवानी के वर्तमान डीसी नरेश कुमार का वरिष्ठ चुनाव अधिकारी के पद से तत्काल तबादला किया जाना बनता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद उनकी नियुक्ति क्यों की गई, इसकी जांच होनी चाहिए।
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