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Chandigarh News: धार्मिक भावनाएं भड़काने के केस में पिता-पुत्री को अग्रिम जमानत

Tue, 29 Oct 2024 03:14 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Oct 2024 03:14 AM IST
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Anticipatory bail granted to father and daughter in case of inciting religious sentiments
चंडीगढ़। सेक्टर-30बी निवासी पिता-पुत्री पर धार्मिक भावनाओं को ठेस, धमकाने और आपराधिक साजिश रचने के आठ साल पुराने मामले में जिला अदालत ने अग्रिम जमानत दी है। एडिशनल सेशंस जज की कोर्ट में विनोद कुमार (49) और उनकी 23 साल की पुत्री अमर कौर ने कोर्ट से समन मिलने के बाद ही अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दे दी थी। एडिशनल सेशंस जज की कोर्ट में यह अग्रिम जमानत अर्जी 14 अक्तूबरर, 2024 को दायर की गई थी। यह मामला 18 मई 2018 को इंडस्ट्रियल एरिया थाने में दर्ज किया गया था।
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शिकायतकर्ता हरविंदर पाल सिंह ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचने के साथ सार्वजनिक रूप से धमकाया था। आरोपी पक्ष का दावा है किया कि उन पर झूठा केस दर्ज किया गया है। जो एक पूर्व विवाद से संबंधित है। कोर्ट ने यह देखते हुए कि मामला 2016 का है और उस समय अमर कौर नाबालिग थी और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि दोनों को कस्टडी में रखने का कोई औचित्य नहीं है।
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