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Hindi News ›   Chandigarh ›   Amit Katoch's murder case : Accused Rajat Tiwari's bail plea rejected

अमित कटोच की हत्या मामले में आरोपी रजत तिवारी की जमानत याचिका खारिज

Thu, 12 Aug 2021 12:54 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 12 Aug 2021 12:54 AM IST
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Amit Katoch's murder case : Accused Rajat Tiwari's bail plea rejected
चंडीगढ़। सेक्टर-40 की मार्केट में चाकू घोंपकर की गई अमित कटोच की हत्या के मामले में जिला अदालत ने आरोपी रजत तिवारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
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अदालत ने कहा कि हत्या एक गंभीर अपराध है, इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। पिछले सप्ताह आरोपी ने जमानत याचिका दायर कर कहा था कि मामले के ट्रायल में अभी काफी समय लग सकता है। वह पिछले साल 3 जुलाई से जेल में बंद है। वह जांच में पुलिस को पूरा सहयोग करेगा इसलिए उसे जमानत दी जाए। हालांकि पुलिस ने इसका विरोध किया। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने रजत तिवारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले आरोपी हरप्रीत सिंह उर्फ लाडी की जमानत याचिका को भी अदालत ने खारिज कर दिया था।
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पिछले साल 3 जुलाई को पुलिस को सूचना मिली थी कि रजत तिवारी ट्रिब्यून चौक के पास किसी से रुपये लेने आ रहा है। सेक्टर-39 थाना पुलिस ने सन्नी एनक्लेव निवासी रजत तिवारी को गिरफ्तार कर चाकू भी बरामद कर लिया था। दरअसल, अमित कटोच और रजत तिवारी बडहेड़ी में रहते थे। इस दौरान दोनों में आपसी विवाद चलता रहता था। आरोप के मुताबिक, वारदात के दिन आरोपी रजत ने चाकू, हरप्रीत ने कांच और बिल्ला ने हेलमेट से अमित पर हमला किया था। हमले के बाद पुलिस ने अमित को अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद सेक्टर-39 थाना पुलिस ने हत्या की धारा में मामला दर्ज किया था। बाद में सेक्टर-39 थाना पुलिस ने बुड़ैल निवासी तिलक, सेक्टर-55 निवासी रित्विक भारद्वाज उर्फ बिल्ला, सेक्टर-34डी निवासी चेतन सिंह और सेक्टर 43 निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ लाडी को गिरफ्तार किया था।
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