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Chandigarh News: अमेजन ने दूरबीन बदली न पैसे लौटाए, देना होगा 2500 का हर्जाना

Fri, 04 Aug 2023 01:45 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Aug 2023 01:45 AM IST
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Amazon did not replace the binoculars, did not return the money, will have to pay a compensation of 2500
चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने खराब टेलीस्कोप (दूरबीन) की डिलीवरी करने और उसे वापस न लेने पर अमेजन कंपनी पर 2500 रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही केस खर्च के तौर पर 2500 रुपये अतिरिक्त देने और ग्राहक की ओर से दूरबीन के लिए दी गई 4,999 रुपये रकम को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज की दर से लौटाने का आदेश दिया है।
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किशनगढ़ गांव निवासी 17 वर्षीय लक्ष्य कुंड्डू ने उपभोक्ता अयोग में अमेजन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दी थी। ग्राहक के मुताबिक, उन्होंने कंपनी को 4,999 रुपये का ऑनलाइन भुगतान कर नया टेलीस्कोप (दूरबीन) खरीदा था। कंपनी से 7 जुलाई 2021 को डिलवरी मिली तो दूरबीन खराब निकली। शिकायत पर कंपनी ने खराब दूरबीन लेकर 15 जुलाई को दूसरी दूरबीन भेजी। आरोप के मुताबिक, दूसरी दूरबीन भी खराब निकली। इस बार शिकायत करने पर कंपनी ने न तो दूरबीन बदली और न ही पैसे लौटाए। मामले में कंपनी की ओर से किसी के पेश ना होने के चलते आयोग ने कंपनी एक्स पार्टी घोषित करते हुए कंपनी को सेवा में कोहाती बरतने का दोषी मानते हर्जाना
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