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Chandigarh: पूर्व मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ HC जाएगी जूनियर महिला कोच, सीएम पर लगाया बड़ा आरोप

Fri, 18 Aug 2023 01:56 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो Updated Fri, 18 Aug 2023 01:56 AM IST
सार

संदीप सिंह के खिलाफ बीते वर्ष दिसंबर में चंडीगढ़ पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354बी, 342 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में धारा 509 भी जोड़ी गई थी। इस मामले में न तो पूर्व खेल मंत्री को गिरफ्तार किया गया और न ही चार्जशीट दायर हुई है।

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Allegations of junior women coach, Chief Minister giving protection to former Sports Minister Sandeep Singh
संदीप सिंह। - फोटो : एएनआई

विस्तार

हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली जूनियर महिला कोच ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर संदीप सिंह को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि इसके खिलाफ वह पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। हाल ही निलंबित कोच ने प्रेसवार्ता कर कहा कि मामला दर्ज होने के आठ महीने बाद भी चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा सरकार के दबाव में अदालत में चार्जशीट दायर नहीं की है। दूसरी ओर, उस पर मामला वापस लेने का दबाव डाला जा रहा है।  

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कोच ने कहा कि संदीप सिंह को जो भी मामले में संरक्षण दे रहा है, वह भी उतना ही जिम्मेदार है। महिला कोच ने कहा कि उसका निलंबन भी गलत ढंग से किया गया है। उसे कोई चेतावनी तक जारी नहीं की गई। कोच ने कहा कि उसने हमेशा अनुशासन में रह कर विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं। वहीं, दूसरी ओर विभाग के अधिकारी दबाव बना रहे हैं कि मुख्यमंत्री को मामले में न घसीटें। पहले उसकी ट्रेनिंग पर रोक लगाई गई और बाद में निलंबित कर दिया गया।
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मेरे साथ आरोपी जैसा सलूक हो रहा है
कोच ने कहा कि गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी संदीप सिंह को पहले 26 जनवरी और अब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर फरीदाबाद में झंडा फहराने के लिए सरकारी कार्यक्रम में मुख्यातिथि के तौर पर बुलाया गया। इसके विरोध में वह बीते 10 अगस्त को हरियाणा निवास पर मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखने पहुंची थी। बता दें कि इसी दौरान महिला कोच ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्दावली प्रयोग की थी, जिसके बाद उनका निलंबन हो गया था। कोच ने कहा कि वह मामले में पीड़ित है, मगर उसके साथ आरोपी की तरह सलूक किया जा रहा है, जबकि आरोपी मंत्री को सम्मान दिया जा रहा है। महिला कोच ने कहा कि सरकार ने इतने गंभीर मामले में मंत्री पर कार्रवाई नहीं की। इसके खिलाफ वह पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।

यह है मामला
संदीप सिंह के खिलाफ बीते वर्ष दिसंबर में चंडीगढ़ पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354बी, 342 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में धारा 509 भी जोड़ी गई थी। इस मामले में न तो पूर्व खेल मंत्री को गिरफ्तार किया गया और न ही चार्जशीट दायर हुई है। कोच के मुताबिक बीते वर्ष फरवरी से उसे संदीप सिंह प्रताड़ित कर रहा था। इसके बाद मंत्री ने अपने चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास में उसके साथ संबंधित अपराध किया।

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