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Chandigarh News: अमृतसर से 31 दिसंबर तब हटाई जाएं सारी डेयरियां, 25 साल बाद हाईकोर्ट सख्त

Wed, 13 Aug 2025 10:02 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 13 Aug 2025 10:02 PM IST
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All dairies should be removed from Amritsar by 31 December, High Court strict after 25 years
अमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतसर नगर निगम को आदेश दिया है कि 31 दिसंबर तक शहर की सभी डेयरियों को दीवारबंद शहर (वाल्ड सिटी) और अन्य आवासीय क्षेत्रों से हटा दिया जाए। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि आदेश का पालन न होने पर पुलिस की मदद से कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायाधीश संजीव बेरी की खंडपीठ ने बुधवार को वर्ष 2000 में डेयरी वेलफेयर यूनियन द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किया। यूनियन ने उस समय डेयरी मालिकों को दिए गए बेदखली नोटिस को चुनौती दी थी। शुरू में डेयरी मालिकों ने हटाने का विरोध किया लेकिन बाद में पुनर्वास योजना के तहत विकसित प्लाॅट मिलने पर बाहर जाने के लिए तैयार हो गए थे।
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हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए आदेश दिया कि नगर निगम को दो माह के भीतर सभी डेयरी मालिकों को नोटिस देना होगा। डेयरी मालिकों को खाली पड़े पुनर्वास प्लाॅट पारदर्शी तरीके से आवंटित किए जाएं। तय समय में न हटने वालों को पुलिस सहायता से बेदखल किया जाए। 31 दिसंबर के बाद अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी होगी। हाईकोर्ट ने इस पर हैरानी जताई कि 25 साल की कानूनी लड़ाई के बाद भी सैकड़ों डेयरियां अब भी आवासीय इलाकों में चल रही हैं, जिससे स्वच्छता और स्वास्थ्य को खतरा है।
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