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Chandigarh News: एडीसी ने मैप ओवरसीज फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया
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फर्म से जुड़ी जानकारी की रिपोर्ट न तो जमा करवाई और न ही लाइसेंस रिन्यू करवाने की अर्जी दी थी
माई सिटी रिपोर्टर
मोहाली। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के द्वारा पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैप ओवरसीज फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तिड़के ने बताया कि मैप ओवरसीज फर्म का दफ्तर फेज़ 10 में चलाया जा रहा था। इसके प्रोपराइटर मोहम्मद आमिर मूलरूप से मिर्जापुर, यूपी के हैं और हाल निवासी माया गार्डन सिटी, जीरकपुर हैं।
उन्हें कंसल्टेंसी कार्यों के लिए लाइसेंस जारी किया गया था जो 10 जुलाई 2023 को समाप्त हो गया था। इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियम 4(6) और इसके संशोधनों के संबंध में सितंबर, 2014 की सरकारी अधिसूचना और मई, 2018 की एडवाजरी में ग्राहकों को भेजी जाने वाली मासिक रिपोर्ट लिखित रूप में भेजी जानी थी। इसके अलावा अधिनियम की धारा 7 के तहत फर्म/कंपनी द्वारा व्यवसाय के संबंध में दिए गए विज्ञापन आदि की पूरी जानकारी भी देनी होती थी। इस कार्यालय द्वारा जून, 2020 को जारी पत्र के माध्यम से उक्त फर्म को निर्देशित किया गया था। वहीं अधिनियम नियमों के तहत फर्म द्वारा किए जा रहे कार्यों की मासिक रिपोर्ट की जानकारी भेजने हेतु नोटिस जारी किया गया था।
उपमंडल मजिस्ट्रेट, मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी/फर्म की जांच के दौरान पाया गया कि कार्यालय बंद था। वहीं पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत बनाए गए नियमों की धारा 5(2) के अनुसार लाइसेंस की समाप्ति तिथि से 2 महीने पहले इसे रिन्यू करवाने के लिए आवेदन करना था। लेकिन लाइसेंस का नवीनीकरण न करवाने की स्थिति में इस कार्यालय द्वारा अगस्त और अक्तूबर, 2023 में लाइसेंसी को नोटिस जारी किया गया था। काफी समय बीतने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला।
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फर्म के संबंध में उपर्युक्त स्थिति तथा अधिनियम/नियम एवं एडवाइजरी के अनुसार ग्राहकों एवं विज्ञापन/सेमिनार आदि के संबंध में जानकारी नहीं भेजी गई एवं अर्द्धवार्षिक जानकारी से भी अवगत नहीं कराया गया। लाइसेंस की शर्तों का पालन न करने के लिए पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत फर्म और लाइसेंसधारी द्वारा उल्लंघन पाया गया। ऐसे में यह कार्रवाई की गई है।
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माई सिटी रिपोर्टर
मोहाली। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के द्वारा पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैप ओवरसीज फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तिड़के ने बताया कि मैप ओवरसीज फर्म का दफ्तर फेज़ 10 में चलाया जा रहा था। इसके प्रोपराइटर मोहम्मद आमिर मूलरूप से मिर्जापुर, यूपी के हैं और हाल निवासी माया गार्डन सिटी, जीरकपुर हैं।
उन्हें कंसल्टेंसी कार्यों के लिए लाइसेंस जारी किया गया था जो 10 जुलाई 2023 को समाप्त हो गया था। इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियम 4(6) और इसके संशोधनों के संबंध में सितंबर, 2014 की सरकारी अधिसूचना और मई, 2018 की एडवाजरी में ग्राहकों को भेजी जाने वाली मासिक रिपोर्ट लिखित रूप में भेजी जानी थी। इसके अलावा अधिनियम की धारा 7 के तहत फर्म/कंपनी द्वारा व्यवसाय के संबंध में दिए गए विज्ञापन आदि की पूरी जानकारी भी देनी होती थी। इस कार्यालय द्वारा जून, 2020 को जारी पत्र के माध्यम से उक्त फर्म को निर्देशित किया गया था। वहीं अधिनियम नियमों के तहत फर्म द्वारा किए जा रहे कार्यों की मासिक रिपोर्ट की जानकारी भेजने हेतु नोटिस जारी किया गया था।
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उपमंडल मजिस्ट्रेट, मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी/फर्म की जांच के दौरान पाया गया कि कार्यालय बंद था। वहीं पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत बनाए गए नियमों की धारा 5(2) के अनुसार लाइसेंस की समाप्ति तिथि से 2 महीने पहले इसे रिन्यू करवाने के लिए आवेदन करना था। लेकिन लाइसेंस का नवीनीकरण न करवाने की स्थिति में इस कार्यालय द्वारा अगस्त और अक्तूबर, 2023 में लाइसेंसी को नोटिस जारी किया गया था। काफी समय बीतने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला।
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फर्म के संबंध में उपर्युक्त स्थिति तथा अधिनियम/नियम एवं एडवाइजरी के अनुसार ग्राहकों एवं विज्ञापन/सेमिनार आदि के संबंध में जानकारी नहीं भेजी गई एवं अर्द्धवार्षिक जानकारी से भी अवगत नहीं कराया गया। लाइसेंस की शर्तों का पालन न करने के लिए पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत फर्म और लाइसेंसधारी द्वारा उल्लंघन पाया गया। ऐसे में यह कार्रवाई की गई है।