{"_id":"61fd47e9a8a9b97a6e1a95b6","slug":"actress-munmun-dutta-gets-relief-from-punjab-and-haryana-high-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"आपत्तिजनक टिप्पणी मामला: तारक मेहता फेम अभिनेत्री मुनमुन दत्ता को हाईकोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आपत्तिजनक टिप्पणी मामला: तारक मेहता फेम अभिनेत्री मुनमुन दत्ता को हाईकोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत का आदेश
Fri, 04 Feb 2022 09:07 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 04 Feb 2022 09:07 PM IST
विज्ञापन
मुनमुन दत्ता
- फोटो : Instagram
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
एक वीडियो में जातिगत टिप्पणी मामले में सीरियल 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की मशहूर अभिनेत्री (टीवी कलाकार) मुनमुन दत्ता की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने सात दिन की अंतरिम जमानत देते हुए उन्हें जांच में शामिल होने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
मुनमुन दत्ता ने एक जाति का नाम लेते हुए यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया था। इसके बाद इस वीडियो को आपत्तिजनक करार देते हुए हांसी में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इस वीडियो के बाद देशभर में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने आक्रोश दिखाया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसमें अग्रिम जमानत के लिए मुनमुन दत्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
विज्ञापन
याची ने कहा कि जिस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था वह बंगाल में आमतौर पर इस्तेमाल होता है। याची को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि यह शब्द किसी जाति विशेष के खिलाफ हो सकता है। याची से यह गलती अनजाने में हुई है और याची उस वीडियो को भी हटा चुकी है।
विज्ञापन
इससे पहले अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने 18 जनवरी को खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि याची को पहले सत्र न्यायालय में जमानत के लिए जाना चाहिए, सीधे हाईकोर्ट में याचिका नहीं दाखिल की जा सकती। इस पर याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। गत सप्ताह हिसार की ट्रायल कोर्ट के समक्ष मुनमुन ने याचिका दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया गया। ऐसे में अब ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के रूप में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी।