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पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला: अधिकारियों पर गाज गिरना तय, गृह मंत्रालय करेगा कार्रवाई की सिफारिश

Fri, 26 Aug 2022 01:15 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 26 Aug 2022 01:15 AM IST
सार

केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि पीएम की सुरक्षा में चूक नहीं, बल्कि एक साजिश का परिणाम थी। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी को बताना चाहिए कि यह साजिश किसके इशारे पर रची गई थी।

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Action can be taken against officials in lapse in PM security Case
पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला। - फोटो : एएनआई (फाइल फोटो)

विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले में पंजाब पुलिस के कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। खास कर उस वक्त फिरोजपुर में तैनात एसएसपी हरमनदीप हंस और पीएम सुरक्षा में लगे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय सिफारिश करेगा। साथ ही जांच के लिए बनी कमेटी भी पुलिस अधिकारियों से प्रधानमंत्री सुरक्षा को लेकर पूछताछ कर सकती है।

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चन्नी बताएं- किसके इशारे पर रची गई साजिश: अनुराग ठाकुर 
केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि पीएम की सुरक्षा में चूक नहीं, बल्कि एक साजिश का परिणाम थी। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी को बताना चाहिए कि यह साजिश किसके इशारे पर रची गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि चन्नी उसी समय दिल्ली में एक कांग्रेस नेता के संपर्क में थे लेकिन अब तक उन्होंने यह नहीं बताया है कि वह यह सब किस इरादे से कर रहे थे और इसके पीछे असली मंशा क्या थी। यह चूक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर हुई और कांग्रेस को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। 
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी अभी नहीं मिली है। पंजाब सरकार को यह आदेश महाधिवक्ता कार्यालय के जरिये प्राप्त होंगे। सरकार की ओर से इस मामले में जो भी कार्रवाई के लिए कहा जाएगा, हम करेंगे। - ईश्वर सिंह, एडीजीपी (कानून-व्यवस्था) पंजाब।

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अब तक क्या-क्या हुआ

  • 7 जनवरी को गृह मंत्रालय की गठित टीम ने घटनास्थल का दौरा किया
  • तत्कालीन डीजीपी और एडीजीपी नागेश्वर राव सहित कई अधिकारियों को तलब किया
  • तीन जिलों के उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया
  • तत्कालीन पंजाब सरकार ने जांच के लिए मेहताब सिंह गिल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया
  • 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति नियुक्त की
  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गठित जांच समितियों की जांच पर लगाई रोक
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