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एसिड अटैक पीड़ितों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

Sat, 03 May 2014 09:28 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 03 May 2014 09:28 AM IST
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acid attack victim case: new Guidelines of high court

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों के मामले में पंजाब एवं हरियाणा सरकार सहित चंडीगढ़ प्रशासन को अपेक्षित राहत देने के निर्देश दिए हैं।

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इस संदर्भ में पुअर पेशेंट रिलीफ सोसायटी ने जनहित याचिका दायर की है। चीफ जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अरुण पल्ली पर आधारित डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिए हैं।
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याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता एचसी अरोड़ा ने हरियाणा सरकार द्वारा ऐसे एसिड पीड़ितों को दिए जा रहे मुफ्त इलाज पर संतुष्टि जाहिर की।

उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा ऐसे मामलों में पीड़ितों को फेयर प्राइस शॉप के आवंटन में प्राथमिकता देने पर भी संतोष जाहिर किया। हालांकि उन्होंने एसिड अटैक पीड़ितों को प्रति माह पांच हजार रुपये आर्थिक मदद न दिए जाने के हरियाणा सरकार के निर्णय का विरोध किया।
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उन्होंने कोर्ट को बताया कि हरियाणा के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सचिवों की कमेटी की बैठक 21 मार्च, 2014 को थी। इस बैठक में उनका यह प्रस्ताव शामिल किया गया था, लेकिन सक्षम प्राधिकारी मुख्यमंत्री हरियाणा ने चीफ सेक्रेटरी की कमेटी की ओर से दी गई इस सिफारिश को खारिज कर दिया।


जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि एसिड पीड़ित जो समस्याएं झेलते हैं, उनकी समस्याओं का एकमुश्त मुआवजे से हल नहीं होगा। उन्हें यह प्रताड़ना लंबे समय तक झेलनी होती है।

हाईकोर्ट ने कहा कि अरोड़ा की तरफ से दिया गया पांच हजार रुपये प्रतिमाह की मासिक आर्थिक मदद का प्रस्ताव शामिल करने योग्य है। कोर्ट ने इस प्रस्ताव पर हरियाणा सरकार ने पुनर्विचार करने के लिए कहा है।

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