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बहुचर्चित मारुति कांड: आरोपी सोहन कुमार को हाईकोर्ट से राहत, अपील लंबित रहने तक सजा की निलंबित
Fri, 07 Oct 2022 09:36 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 07 Oct 2022 09:36 PM IST
सार
सोहन कुमार आठ साल तीन महीने से हिरासत में हैं। सरकार के विरोध के बावजूद कोर्ट ने सोहन सिंह की सजा निलंबित करते हुए अपील का निपटारा होने तक रिहा करने का आदेश दिया है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आईएमटी मानेसर में हुए बहुचर्चित मारुति कांड मामले में आरोपी सोहन कुमार को बड़ी राहत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अपील लंबित रहते उनकी सजा निलंबित करने का आदेश दिया है। सोहन को अब गुरुग्राम की सीजेएम कोर्ट में बांड भरना होगा।
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आईएमटी मानेसर के मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों ने 18 जुलाई 2012 को प्लांट में उपद्रव किया था। इस दौरान आग लगने से कंपनी के महाप्रबंधक की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने 213 कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर 150 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में सोहन कुमार समेत 13 लोगों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरुग्राम की कोर्ट ने 18 मार्च 2017 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील विचाराधीन है।
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सोहन सिंह ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर आग्रह किया कि उनकी अपील कई साल से हाईकोर्ट में विचाराधीन है और उस पर फैसला आने में अभी काफी समय लग सकता है, ऐसे में अपील विचाराधीन रहने तक उसकी सजा निलंबित की जाए। सोहन कुमार आठ साल तीन महीने से हिरासत में हैं। सरकार के विरोध के बावजूद कोर्ट ने सोहन सिंह की सजा निलंबित करते हुए अपील का निपटारा होने तक रिहा करने का आदेश दिया है।
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