फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Accused of Rs 7.29 crore fraud filed by the bank

बैंक से 7.29 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोपी ने दायर की जमानत याचिका

Wed, 24 Feb 2021 02:37 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 24 Feb 2021 02:37 AM IST
विज्ञापन
Accused of Rs 7.29 crore fraud filed by the bank
चंडीगढ़। बैंक से 7.29 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पंजाब स्टील स्क्रैप कारपोरेशन के मालिक आरोपी परमिंदर सिंह ने सीबीआई की विशेष अदालत में जमानत याचिका दायर की है।
विज्ञापन

दरअसल, आरोपी अदालत में पेश नहीं हो रहा था। इसके बाद अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। भगोड़ा घोषित करने से पहले ही आरोपी जांच में शामिल हो गया। साथ ही उसने अंतरिम जमानत याचिका भी दायर कर दी थी, जिसे अदालत ने जांच में शामिल होने की शर्त पर मंजूर कर लिया था। जमानत याचिका में आरोपी ने कहा है कि उसकी मामले में कोई भूमिका नहीं है। जमानत मिलने के बाद वह सबूतों और गवाहों से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। वह जांच में सीबीआई को हर तरीके से सहयोग करेगा।
विज्ञापन

बता दें कि मामला 2015 का है। इंडियन ओवरसीज बैंक के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक डीसी कार ने सीबीआई को शिकायत दी थी कि डेराबस्सी स्थित अरविंद मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अमरिंदर सिंह गोरवारा, साहिल और दलजीत कौर ने बैंक के ही अधिकारियों के साथ मिलकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की है। आरोपियों ने फर्जी कंपनियां बनाकर बैंक से करोड़ों का लोन लिया था। आरोपियों में अमरिंदर सिंह गोरवारा, परमिंदर सिंह के अलावा आदर्श कुमार राजवंशी, सत्य कुमार, दलजीत कौर गोरवारा, साहिल गोरवारा, विजय कुमार और राज कुमार पांजला शामिल हैं। इसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed