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चंडीगढ़। बैंक से 7.29 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पंजाब स्टील स्क्रैप कारपोरेशन के मालिक आरोपी परमिंदर सिंह ने सीबीआई की विशेष अदालत में जमानत याचिका दायर की है।
दरअसल, आरोपी अदालत में पेश नहीं हो रहा था। इसके बाद अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। भगोड़ा घोषित करने से पहले ही आरोपी जांच में शामिल हो गया। साथ ही उसने अंतरिम जमानत याचिका भी दायर कर दी थी, जिसे अदालत ने जांच में शामिल होने की शर्त पर मंजूर कर लिया था। जमानत याचिका में आरोपी ने कहा है कि उसकी मामले में कोई भूमिका नहीं है। जमानत मिलने के बाद वह सबूतों और गवाहों से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। वह जांच में सीबीआई को हर तरीके से सहयोग करेगा।
बता दें कि मामला 2015 का है। इंडियन ओवरसीज बैंक के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक डीसी कार ने सीबीआई को शिकायत दी थी कि डेराबस्सी स्थित अरविंद मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अमरिंदर सिंह गोरवारा, साहिल और दलजीत कौर ने बैंक के ही अधिकारियों के साथ मिलकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की है। आरोपियों ने फर्जी कंपनियां बनाकर बैंक से करोड़ों का लोन लिया था। आरोपियों में अमरिंदर सिंह गोरवारा, परमिंदर सिंह के अलावा आदर्श कुमार राजवंशी, सत्य कुमार, दलजीत कौर गोरवारा, साहिल गोरवारा, विजय कुमार और राज कुमार पांजला शामिल हैं। इसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया था।
चंडीगढ़। बैंक से 7.29 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पंजाब स्टील स्क्रैप कारपोरेशन के मालिक आरोपी परमिंदर सिंह ने सीबीआई की विशेष अदालत में जमानत याचिका दायर की है।
दरअसल, आरोपी अदालत में पेश नहीं हो रहा था। इसके बाद अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। भगोड़ा घोषित करने से पहले ही आरोपी जांच में शामिल हो गया। साथ ही उसने अंतरिम जमानत याचिका भी दायर कर दी थी, जिसे अदालत ने जांच में शामिल होने की शर्त पर मंजूर कर लिया था। जमानत याचिका में आरोपी ने कहा है कि उसकी मामले में कोई भूमिका नहीं है। जमानत मिलने के बाद वह सबूतों और गवाहों से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। वह जांच में सीबीआई को हर तरीके से सहयोग करेगा।
बता दें कि मामला 2015 का है। इंडियन ओवरसीज बैंक के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक डीसी कार ने सीबीआई को शिकायत दी थी कि डेराबस्सी स्थित अरविंद मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अमरिंदर सिंह गोरवारा, साहिल और दलजीत कौर ने बैंक के ही अधिकारियों के साथ मिलकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की है। आरोपियों ने फर्जी कंपनियां बनाकर बैंक से करोड़ों का लोन लिया था। आरोपियों में अमरिंदर सिंह गोरवारा, परमिंदर सिंह के अलावा आदर्श कुमार राजवंशी, सत्य कुमार, दलजीत कौर गोरवारा, साहिल गोरवारा, विजय कुमार और राज कुमार पांजला शामिल हैं। इसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया था।