फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Accused of fraud fled abroad without court permission after getting bail, High Court fined 10 lakhs

Highcourt: जमानत मिलने पर बिना कोर्ट की अनुमति विदेश भागा धोखाधड़ी का आरोपी, हाईकोर्ट ने ठोका 10 लाख जुर्माना

Sun, 18 Feb 2024 12:41 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sun, 18 Feb 2024 12:41 PM IST
सार

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को पंजाब पुलिस ने बताया कि ट्रायल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद याची ने विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। ट्रायल कोर्ट ने इसकी अनुमति देने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद कोर्ट को बिना बताए याची विदेश चला गया। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि याची हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पेश नहीं हुआ।

विज्ञापन
Accused of fraud fled abroad without court permission after getting bail, High Court fined 10 lakhs
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo

विस्तार

धोखाधड़ी के आरोपी को जमानत मिलने के बाद बिना अनुमति देश छोड़ने व अदालत के आदेश के बावजूद पेश न होने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। 
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने कहा कि कानून का मजाक बनाया जा रहा है और याची के मन में कानून के लिए कोई सम्मान नहीं है। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने के लिए दाखिल की गई याचिका को 10 लाख रुपये जुर्माना लगाते हुए खारिज कर दिया है।

याचिका दाखिल करते हुए विलियम ने हाईकोर्ट से 17 जुलाई 2018 को बटाला में दर्ज धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की हाईकोर्ट से अपील की थी। मामला एक ट्रस्ट की जमीन से जुड़ा है, जिसमें याचिकाकर्ता सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों पर भी आरोप हैं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को पंजाब पुलिस ने बताया कि ट्रायल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद याची ने विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। ट्रायल कोर्ट ने इसकी अनुमति देने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद कोर्ट को बिना बताए याची विदेश चला गया। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि याची हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पेश नहीं हुआ।
विज्ञापन


कानूनी प्रक्रिया का मजाक बना रहा, सबक सिखाना जरूरी
ट्रायल कोर्ट ने उसे विदेश जाने की अनुमति नहीं दी थी फिर भी वह विदेश चला गया। याची के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया, लेकिन वह पेश नहीं हुआ। यह सब याची की ओर से कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए किया गया। याचिकाकर्ता ने ऐसा करके यह साबित कर दिया है कि उसकी नजर में कानून के लिए सम्मान नहीं है। हाईकोर्ट ने याची को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया, लेकिन उसका भी पालन नहीं किया गया। याची की यह हरकत बता रही है कि वह कानूनी प्रक्रिया का मजाक बना रहा है। ऐसे में इस प्रकार के आचरण के लिए उसे सबक सिखाना जरूरी है। हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए उस पर 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed