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Chandigarh News: दुष्कर्म के मामले में आरोपी सबूतों के अभाव में बरी

Thu, 13 Jul 2023 01:49 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 13 Jul 2023 01:49 AM IST
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Accused in rape case acquitted for lack of evidence
चंडीगढ़। जिला अदालत ने दुष्कर्म के मामले में अंबाला के रहने वाले अमनदीप को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अंबाला पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर चंडीगढ़ पुलिस को केस ट्रांसफर किया था। अदालत ने युवक को 15 दिनों के भीतर 50-50 हजार रुपये के दो बेल बांड भरने के लिए कहा है। युवक मनीमाजरा थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था।
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चंडीगढ़ की एक महिला ने अंबाला पुलिस को युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामला चंडीगढ़ का होने के चलते अंबाला पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर केस मनीमाजरा थाना पुलिस को ट्रांसफर कर दिया था। महिला ने बताया था कि उसकी शादी हो चुकी थी। शादी के कुछ समय बाद से वह अपने पति से अलग रह रही थी। चंडीगढ़ में काम के दौरान युवक उसके संपर्क में आया। इस दौरान दोनों में दोस्ती हो गई। आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपों के मुताबिक आरोपी और महिला करीब 5 साल साथ-साथ रहे लेकिन तलाक के बाद आरोपी युवक शादी करने से इन्कार करने लगा। महिला ने साल 2020 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। केस में करीब तीन साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने युवक को बरी कर दिया।
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