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Punjab News: भ्रष्टाचार मामले में फंसे AAP विधायक अमित रतन को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से मिली जमानत

Mon, 22 May 2023 08:07 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 22 May 2023 08:07 PM IST
सार

विजिलेंस ने विधायक अमित रतन को नामजद करके 22 फरवरी 2023 को शंभू बार्डर से गिरफ्तार किया था। इस मामले में पहले विधायक ने नियमित जमानत के लिए निचली अदालत की शरण ली थी। वहां से कोई राहत न मिलने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 

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AAP MLA Amit Ratan got bail from Punjab and Haryana High Court
आप विधायक अमित रतन कोटफत्ता। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

बठिंडा देहात से आप विधायक अमित रतन को भ्रष्टाचार मामले में बड़ी राहत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। सोमवार को दोपहर में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और देर शाम आदेश सुनाते हुए जमानत दे दी।

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2022-23 के दौरान 15वें वित्त आयोग के अधीन बठिंडा के गांव घुद्दा को 25 लाख रुपये की ग्रांट जारी की गई थी। यह ग्रांट सरकार की ओर से पंचायत को जारी करनी थी। इस ग्रांट को जारी करने के लिए विधायक के निजी पीए रशिम गर्ग ने गांव घुद्दा के सरपंच से पांच लाख रुपये रिश्वत मांगी थी। इसके बाद विजिलेंस ने 16 फरवरी 2023 को ग्रांट जारी करने की एवज में चार लाख की रिश्वत लेते पीए को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में मामला दर्ज किया गया था।
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जांच के दौरान सामने आया था कि आरोपी रशिम गर्ग ने यह पैसे विधायक अमित रतन के निर्देश पर वसूले थे। खुलासे के आधार पर विजिलेंस ने विधायक अमित रतन को भी नामजद करके 22 फरवरी 2023 को शंभू बार्डर से गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पहले विधायक ने नियमित जमानत के लिए निचली अदालत की शरण ली थी। वहां से कोई राहत न मिलने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 

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