फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   A fraudster cannot ask for bail on the basis of stupidity of the victim.

Chandigarh News: पीड़ित पक्ष की मूर्खता को आधार बनाकर ठग नहीं मांग सकता जमानत

Mon, 13 May 2024 08:58 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 13 May 2024 08:58 PM IST
विज्ञापन
A fraudster cannot ask for bail on the basis of stupidity of the victim.
विदेश भेजने के नाम पर ठगी के आरोपी को जमानत से हाईकोर्ट ने किया इन्कार
विज्ञापन



कहा-ठगों को सख्ती से रोकना जरूरी, ऐसा नहीं किया तो यह बुरा इतिहास बना देंगे


चंडीगढ़। विदेश भेजने के नाम पर ठगी के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी की नियमित जमानत याचिका को खारिज करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि पीड़ित पक्ष की मूर्खता को आधार बनाकर ठग जमानत की मांग नहीं कर सकते। ठगों को सख्ती से रोकना जरूरी है और यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह बुरा इतिहास बना देंगे।


याचिका दाखिल करते हुए विजेंद्र ने हाईकोर्ट को बताया कि विदेश भेजने के नाम पर ठगी के आरोप में नौ दिसंबर 2023 को करनाल में एफआईआर दर्ज की गई थी। याची पर आरोप है कि उसने पीड़ित से 5 लाख रुपये कैश में लिए थे। शिकायतकर्ता के अनुसार उसने अपने बेटे को कनाडा भेजने के नाम पर कुल 33.75 लाख रुपये का भुगतान किया था। इसके बावजूद बच्चों को न तो विदेश भेजा गया और न ही पैसा लौटाया गया। याची ने कहा कि न तो उसने कोई पैसे लिए हैं और न ही वह शिकायतकर्ता को जानता है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले में पीड़ित पक्ष को पता था कि वह गैर कानूनी तरीके से अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए भुगतान कर रहा है। हालांकि इस आधार पर याची का गुनाह कम नहीं हो जाता है। पीड़ित पक्ष की मूर्खता के आधार पर ठग को जमानत नहीं दी जा सकती है। ठगी के मामलों में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है और यदि आज इसे सख्ती से नहीं रोका गया तो यह एक बुरा इतिहास बन जाएगा। ऐसे में हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी को जमानत से इन्कार करते हुए याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed