फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   7.5 lakh compensation in the murder of a six-year-old girl

छह साल की बच्ची की हत्या मामले में 7.5 लाख मुआवजा

Tue, 16 Mar 2021 01:52 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 16 Mar 2021 01:52 AM IST
विज्ञापन
7.5 lakh compensation in the murder of a six-year-old girl
चंडीगढ़। हल्लोमाजरा में छह साल की बच्ची की हत्या के मामले में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने पीड़ित परिवार को 7.50 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा दिया है। यह मुआवजा पीड़ित सहायता योजना 2018 के तहत दिया गया है।
विज्ञापन

डीएलएसए के सीजेएम-कम-सेक्रेटरी अशोक कुमार मान ने मामले की गंभीरता, मानसिक और शारीरिक नुकसान को देखते हुए यह मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। दरअसल, बीते 6 मार्च को हल्लोमाजरा के जंगल में खून से लथपथ एक छह वर्षीय बच्ची का शव मिला था। उसे आखिरी बार सेक्टर-31 थाना क्षेत्र स्थित घर के बाहर खेलते हुए देखा गया था। शव अर्द्धनग्न अवस्था में था और बच्ची का चेहरा खून से सना हुआ था। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच-32 भेज दिया था। मामले में क्राइम ब्रांच ने अपहरण और हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर पड़ोस में रहने वाले 12 वर्षीय लड़के को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन

इससे गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने चंडीगढ़-अंबाला हाईवे जाम भी कर दिया था। पुलिस के अनुसार आरोपी बच्ची को घुमाने के बहाने साइकिल पर जंगल ले गया था। जंगल में जब वह बच्ची से दुष्कर्म करने में असफल रहा तो उसके चेहरे पर पत्थर मारकर जान ले ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि ज्यादा खून बहने से बच्ची की मौत हुई। इसके बाद आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed