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सड़क दुर्घटना में मृतक महिला के परिवार को 67 लाख रुपये मुआवजा
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पंचकूला के लिए भी
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सड़क दुर्घटना में मृतक के परिवार को 67 लाख मुआवजा
2016 में एक सड़क दुर्घटना में हुई थी सीनियर असिस्टेंट की मृत्यु
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क दुर्घटना में पंचकूला सेक्टर-14 की बेल कॉलोनी निवासी मृतक उमा शर्मा के परिवार को 67 लाख रुपये का मुआवजा दिया है। कार ड्राइवर बलविंदर सिंह, कार के मालिक गुरवंत सिंह और द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा यह राशि अदा करने के आदेश दिए हैं।
मृतक उमा शर्मा की बेटी बेनी शर्मा और बेटे आदित्य शर्मा की ओर से याचिका दायर की गई थी। इसमें उल्लेख किया गया था कि 27 नवंबर 2016 को दोपहर 2:15 बजे उमा शर्मा अंबाला से पंचकूला स्कूटर पर धीमी गति से आ रही थी। इस दौरान वह अपने जेठ अमित झा की गाड़ी को फॉलो कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने घोलूमाजरा बस स्टैंड क्रॉस किया, तभी तेज रफ्तार से आ रही कार ने ओवरटेक करने की कोशिश की। बिना होर्न बजाय कार चालक ने घबराकर सड़क के बीच में जैसे ही ब्रेक मारी गाड़ी स्कूटर से टकरा गई। इस दौरान उमा शर्मा सड़क पर गिर गईं, उनके सिर पर गहरी चोट आई। उसके बाद उन्हें डेराबस्सी सिविल अस्पताल ले जाया गया। जहां से उन्हें जीएमसीएच 32 रेफर कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि उमा शर्मा पंचकूला के इंडस्ट्रियल एरिया फेज-3 स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में सीनियर असिस्टेंट थीं। वह 67 हजार रुपये महीना कमाती थीं। सभी बातों का उल्लेख करते हुए परिवार ने एक करोड़ पचास लाख रुपये की मांग की थी। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मृतक के परिवार को 67 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
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सड़क दुर्घटना में मृतक के परिवार को 67 लाख मुआवजा
2016 में एक सड़क दुर्घटना में हुई थी सीनियर असिस्टेंट की मृत्यु
माई सिटी रिपोर्टर
चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क दुर्घटना में पंचकूला सेक्टर-14 की बेल कॉलोनी निवासी मृतक उमा शर्मा के परिवार को 67 लाख रुपये का मुआवजा दिया है। कार ड्राइवर बलविंदर सिंह, कार के मालिक गुरवंत सिंह और द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा यह राशि अदा करने के आदेश दिए हैं।
मृतक उमा शर्मा की बेटी बेनी शर्मा और बेटे आदित्य शर्मा की ओर से याचिका दायर की गई थी। इसमें उल्लेख किया गया था कि 27 नवंबर 2016 को दोपहर 2:15 बजे उमा शर्मा अंबाला से पंचकूला स्कूटर पर धीमी गति से आ रही थी। इस दौरान वह अपने जेठ अमित झा की गाड़ी को फॉलो कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने घोलूमाजरा बस स्टैंड क्रॉस किया, तभी तेज रफ्तार से आ रही कार ने ओवरटेक करने की कोशिश की। बिना होर्न बजाय कार चालक ने घबराकर सड़क के बीच में जैसे ही ब्रेक मारी गाड़ी स्कूटर से टकरा गई। इस दौरान उमा शर्मा सड़क पर गिर गईं, उनके सिर पर गहरी चोट आई। उसके बाद उन्हें डेराबस्सी सिविल अस्पताल ले जाया गया। जहां से उन्हें जीएमसीएच 32 रेफर कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि उमा शर्मा पंचकूला के इंडस्ट्रियल एरिया फेज-3 स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में सीनियर असिस्टेंट थीं। वह 67 हजार रुपये महीना कमाती थीं। सभी बातों का उल्लेख करते हुए परिवार ने एक करोड़ पचास लाख रुपये की मांग की थी। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मृतक के परिवार को 67 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
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