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कोरोना मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार का मुआवजा

Sun, 28 Nov 2021 02:15 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sun, 28 Nov 2021 02:15 AM IST
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50-50 thousand compensation to the families of corona dead
चंडीगढ़। यूटी सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 50-50 हजार रुपये की मदद देने का एलान किया है। शहर में अब तक 820 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। मुआवजा देने के लिए प्रशासन ने एक कमेटी भी बना दी है, जो आवेदन देखेगी और मुआवजा पर फैसला लेगी। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों से आवेदन मांगे हैं।
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प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के अनुसार सेक्टर-17 स्थित डीसी दफ्तर में जाकर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास आवेदन करना होगा। आवेदन फार्म के साथ मृतक के पहचान कार्ड की कॉपी, दावाकर्ता के पहचान कार्ड की कॉपी, दावाकर्ता और मृतक व्यक्ति के संबंध के प्रमाणपत्र की कार्ड की कॉपी, कोविड-19 टेस्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट की कॉपी, यदि अस्पताल में मौत हुई हो तो अस्पताल द्वारा जारी हुए मौत के कारणों का संक्षिप्त सार और मौत होने के कारणों का मेडिकल सर्टिफिकेट, मृतक व्यक्ति के मौत का सर्टिफिकेट व अन्य दस्तावेज लगाने होंगे।
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मृतकों के वारिसों को सहायता देने के लिए शिकायत निवारण कमेटी भी बनाई गई है, जिसका चेयरमैन नगर निगम के संयुक्त सचिव को बनाया गया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की निदेशक, जीएमसीएच-32 के मेडिसिन विभाग के प्रमुख और पल्मोनरी विभाग के प्रमुख को सदस्य बनाया गया है। मुआवजा प्राप्ति संबंधी कोई भी शिकायत होने पर इस कमेटी को अपील दायर की जा सकती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वाले लोगों के लिए 50 हजार रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए थे। प्रशासन ने कोर्ट के इसी आदेश के मद्देनजर यह फैसला लिया है। दूसरे कुछ राज्यों में भी इसी तर्ज पर मुआवजे दिए जा रहे हैं।
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