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Haryana: बजट सत्र 20 फरवरी से, 31 लाख लाभार्थियों को कल से 250 रुपये बढ़कर मिलेगी पेंशन

Wed, 31 Jan 2024 12:13 AM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 31 Jan 2024 12:13 AM IST
सार

प्रदेश मंत्रिमंडल ने हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण व विनियमन और शव निपटान विधेयक को मंजूरी दी है। 14 पेंशन योजनाओं में जनवरी से बढ़ोतरी करने को मंजूरी मिली है। बजट सत्र दो चरणों में चलेगा। 

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31 lakh beneficiaries in Haryana will get pension increased by Rs 250
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। - फोटो : एएनआई

विस्तार

हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र इस बार 20 फरवरी से शुरू होगा, जो दो चरणों में छह मार्च तक चलेगा। बीच में सात दिन की छुट्टी भी रहेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को सर्वसम्मति से बजट सत्र की तारीखों पर मुहर लगा दी। हालांकि बजट सत्र की तारीखों पर अंतिम मंजूरी विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीसीए) देगी।

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इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 14 पेंशन योजनाओं में जनवरी से 250 रुपये की मासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। 31.40 लाख लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन एक फरवरी से मिलेगी। मंत्रिमंडल ने हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण व विनियमन विधेयक और शव निपटान विधेयक को मंजूरी दे दी। अब सरकार इन विधेयक को बजट सत्र के दौरान पेश करेगी।
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चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सबसे बड़ी मंजूरी पेंशन बढ़ोतरी को दी गई। हर पेंशन में 250 रुपये मासिक की बढ़ोतरी दी गई है। यानी अभी जितनी पेंशन मिल रही है, फरवरी से उसमें 250 रुपये बढ़कर लाभार्थियों को पेंशन मिलेगी। हालांकि सीएम मनोहर लाल ने इसकी घोषणा करीब डेढ़ महीने पहले कर दी थी।
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इस फैसले के बाद अब वृद्धावस्था पेंशन तीन हजार रुपये, स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चों की 2,400 रुपये और निराश्रित बच्चों को 2,100 रुपये और कश्मीरी प्रवासी योजना के तहत 1500 रुपये वित्तीय सहायता मिलेगी।

इनकी बढ़ी पेंशन
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निराश्रित बच्चे, बौने, किन्नर, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चे, कश्मीरी प्रवासियों, विधुर व अविवाहित व्यक्ति, तीसरे व चौथे चरण के कैंसर रोगी, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति शामिल हैं।

थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगियों को मिलेगी तीन हजार रुपये पेंशन
मंत्रिमंडल ने थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों दिव्यांगता पेंशन के दायरे में लाने को मंजूरी दे दी। सरकार ने इन पीड़ितों को हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम 2016 की मौजूदा अधिसूचना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। अब इन रोगियों को तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी, बशर्ते उनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा में थैलेसीमिया के लगभग 1300 और हीमोफीलिया के लगभग 783 मरीज हैं। इन मरीजों का हर साल सिविल सर्जन की ओर से सत्यापन किया जाएगा। इससे सरकार पर करीब 7.49 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।


किसानों को नहीं देने होंगे 200 रुपये
मंत्रिमंडल ने किसानों को अपने खेत से स्वयं के इस्तेमाल के लिए भरत हेतु उठाई जाने वाली मिट्टी की रायल्टी के तौर दिए जाने वाले 200 रुपये की फीस खत्म कर दिया है। साथ ही खेत की मिट्टी के उठान के लिए स्वीकृति के लिए उन्हें किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें इसकी स्वीकृति मेरी फसल मेरा ब्यौरा से मिल जाएगी। किसानों को पोर्टल पर सारी जानकारी अपलोड करनी होगी और उन्हें वहीं से मंजूरी मिल जाएगी।

इन्हें भी मिली मंजूरी
1. हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (हमाडा) विधेयक का मसौदा
2. मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, कंटेनर डिपो, कृषि गोदामों की स्थापना के लिए रियायत
3. गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना में संशोधन
4. एचएसआईआईडीसी को 1500 करोड़ रुपये का ऋण
5. प्रदेश के 18 शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नौकरी

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